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महाठग सुकेश की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई से किया मना, 31 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा

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Published : Mar 18, 2023, 1:33 PM IST

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200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. साथ ही उसको 31 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में शनिवार को आरोपित सुकेश चंद्रशेखर की एक याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है. साथ ही अदालत ने आरोपी सुकेश की दायर याचिका पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है.

जज बदलने के लिए दायर की थी याचिका: दरअसल, सुकेश चंद्रशेखर ने अपने मामले की सुनवाई कर रहे जज पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामले को दूसरे जज को स्थानांतरित करने की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपित को पीठासीन अधिकारी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश की न्यायिक हिरासत को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है. जानकारी के अनुसार सुकेश को सुबह 11.30 बजे कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए थे.

कोर्ट में पेशी से जाने के दौरान सुकेश चंद्रशेखर मीडियाकर्मियों के सवालों के जवाब भी दे रहा था. उसने इस मामले में अपनी ओर से एक और याचिका के दायर होने की भी बात कही है. हालांकि आज के मामले में जज की टिप्पणी पर बोलने से इनकार कर दिया. उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीते मंगलवार को भी सुकेश की अदालत में पेशी हुई थी.

बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर पर मनी लॉन्ड्रिंग और रेलिगेयर कंपनी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप हैं. पहले वह तिहाड़ जेल में बंद था. जेल में छापेमारी के दौरान उसको कई प्रकार की सुविधाएं मिलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद उसे मंडोली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. सुकेश जेल से कई बार पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार करने और उसको धमकी देने के आरोप लगाता रहा है. साथ ही उसने कई बार पत्र में यह भी लिखा था कि सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है.

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