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संसदीय पैनल ने केंद्रीय अधिनियमों को लागू करने में देरी के लिए मंत्रालयों को फटकार लगाई

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 23, 2023, 7:57 AM IST

Parliamentary panel raps Union Ministries for delay in implementing central Acts
संसदीय पैनल ने केंद्रीय अधिनियमों को लागू करने में देरी के लिए मंत्रालयों को फटकार लगाई

केंद्रीय अधिनियमों को पास के करने के बाद इसे लागू करने में देरी को लेकर एक संसदीय पैनल ने कई केंद्रीय मंत्रालयों को फटकार लगाई है. समिति ने कहा है कि नियमों और विनियमों को लागू करने करने में देरी एक बार-बार होने वाली घटना बन गई है. साथ ही कहा कि इससे भ्रष्टाचार और पक्षपात की आशंका रहती है. पढ़ें ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...Parliamentary panel raps Union Ministries

नई दिल्ली: एक संसदीय समिति ने संसद में पारित होने और राष्ट्रपति से सहमति मिलने के 10 साल बाद भी कई महत्वपूर्ण अधिनियमों को लागू करने के लिए नियम बनाने में असमर्थता के लिए कई केंद्रीय मंत्रालयों की कड़ी आलोचना की है. भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी की अध्यक्षता में अधीनस्थ विधान पर एक संसदीय समिति ने राज्यसभा में प्रस्तुत अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि लगभग दस साल पहले एक अधिनियम लागू होने के बाद भी नियम बनाने की प्रक्रिया विशेष रूप से राज्य सरकारों की ओर से अटकी हुई है.

संसद
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) अधिनियम, 2013 को भारत के राष्ट्रपति ने 10 सितंबर 2013 को मंजूरी दे दी थी. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस अधिनियम का प्रबंधन करता है. केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 39 के तहत नियम बनाने की आवश्यकता है और राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा 40 के तहत नियम बनाने की आवश्यकता है.

एक बैठक के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने समिति को सूचित किया कि धारा 39 के तहत सभी नियम तैयार किए गए हैं और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए हैं और केंद्र सरकार की ओर से कुछ भी लंबित नहीं है. हालाँकि, चोपड़ा ने बताया कि धारा 40 के तहत दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को अभी भी इसकी रूपरेखा तैयार करनी है.

उनकी कार्रवाई आज तक लंबित है. दिल्ली में अभी चार नियम लागू होने बाकी हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है. राजस्थान में ऐसे नियमों की अधिसूचना अंतिम चरण में है. उत्तराखंड में नियमों के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय कार्रवाई में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित परामर्श कर रहा है. समिति ने पाया कि अधिनियम के तहत अधीनस्थ विधान बनाने में कुल आठ साल से अधिक की देरी हो चुकी है.

समिति उन राज्यों में अधिनियम के कार्यान्वयन के तरीके पर भी चिंता जताई है जहां नियम नहीं बनाए गए थे और यह भी सूचित करना चाहती है कि उस अवधि के दौरान नियमों के अभाव में अधिनियम को कैसे प्रशासित किया गया था जब केंद्र सरकार असमर्थ थी. नियम बनाने के लिए भले ही अधिनियम की अधिसूचना वर्ष 2013 में की गई थी.

समिति ने कहा है कि नियमों और विनियमों को तैयार करने में देरी एक बार-बार होने वाली घटना बन गई है. जिन मामलों को वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित करने की मांग की जाती है, वे उचित रूप से तैयार किए जाने के अभाव में अक्सर वास्तविक व्यवहार में कार्यकारी निर्देशों, दिशानिर्देशों आदि द्वारा शासित होते हैं. यह स्थिति अक्सर भ्रष्टाचार और पक्षपात की गुंजाइश छोड़ती है.

स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014: स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 को राष्ट्रपति ने 4 मार्च 2014 को मंजूरी दे दी थी. यह 1 मई 2014 से लागू हुआ. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस अधिनियम का संचालन कर रहा है. अधिनियम की धारा 36 उपयुक्त सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है और अधिनियम की धारा 38 उपयुक्त सरकार को योजना बनाने का अधिकार देती है.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि अधिनियम के तहत सभी नियम और योजनाएं बनाई गईं और सदन के पटल पर रखी गईं, हालांकि, लक्षद्वीप द्वारा अधिनियम के तहत बनाई गई योजनाओं की स्थिति की पुष्टि नहीं की गई. नियम वर्ष 2021 में बनाए गए थे. उन्होंने कहा कि तैयार की गई योजनाएं गृह मंत्रालय के माध्यम से भेजी गई थीं.

हालाँकि, अधिनियम के तहत अधीनस्थ कानून बनाने में कुल देरी लगभग नौ साल हो गई है. हालांकि, अधिनियम में ही यह प्रावधान है कि नियम और योजनाएं अधिनियम के शुरू होने से क्रमशः 1 वर्ष और छह महीने के भीतर तैयार की जानी चाहिए. इसी प्रकार मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति द्वारा 9 अगस्त, 2019 को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने की अनुमति दी गई थी. उक्त संशोधन के बाद धारा 43 (बी) (1) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 एक परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है जिसे भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई) के नाम से जाना जाता है.

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