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सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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Published : Sep 23, 2022, 10:59 PM IST

Updated : Sep 24, 2022, 3:45 PM IST

Navneet Rana non bailable warrant
Navneet Rana non bailable warrant

मुंबई के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पिता हरभजन सिंह राम सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी (non bailable warrant against Navneet Rana) किया है.

मुंबई: महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट (non bailable warrant against Navneet Rana) जारी हुआ है. मुंबई के शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र के मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पिता हरभजन सिंह राम सिंह के खिलाफ दो महीने में दूसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया है. ऐसे में नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है.

बता दें, जाति प्रमाण पत्र मामले में मुंबई के मुलुंड थाने में नवनीत राणा और उनके पिता हरभजन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. नवनीत राणा के खिलाफ धारा 420, 468, 471 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया था. मामले में नवनीत के अलावा उनके पिता भी आरोपी हैं. नवनीत पर फर्जी तरीके से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र बनाकर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आरोप लगा है. अमरावती निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. इस मामले में ​​नवनीत राणा और उनके पिता हरभजन सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था और नकली जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उन पर जुर्माना भी लगाया था. हाई कोर्ट ने जांच में पाया था कि नवनीत ने धोखाधड़ी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि मोची जाति से संबंधित होने का नवनीत राणा का दावा अनुसूचित जाति को उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के इरादे से किया गया था.

यह भी पढ़ें- कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति के विरुद्ध दायर याचिका खारिज की

Last Updated :Sep 24, 2022, 3:45 PM IST
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