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यदि अनुरोध किया जाता है तो पूनावाला को सुरक्षा मुहैया कराने को तैयार हैं : महाराष्ट्र सरकार

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Published : Jun 11, 2021, 6:08 PM IST

पूनावाला उद्धव
पूनावाला उद्धव

महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया जाता है तो वह सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है. कोर्ट ने बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि यदि कोविड-19 रोधी टीके कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) के सीईओ अदार पूनावाला को सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया जाता है तो वह सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है.

सरकार के बयान के बाद, अदालत ने पुणे में रहने वाले पूनावाला को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया.

अधिवक्ता दत्ता ने दायर की थी याचिका

पूनावाला (Poonawalla) को केंद्र सरकार की ओर से पहले ही सीआरपीएफ की 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है. पूनावाला ने कथित रूप से कहा था कि टीकों की आपूर्ति को लेकर उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद अधिवक्ता दत्ता माने ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपील की थी कि वह केंद्र और राज्य सरकारों को पूनावाला को 'जेड-प्लस' सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दे.

लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की खंडपीठ को बताया कि यदि पूनावाला को सुरक्षा चाहिए तो राज्य सरकार उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी.

'लोगों की बातों पर आदेश जारी नहीं कर सकते'

अदालत ने कहा, 'अब ऐसी याचिकाओं पर और सुनवाई नहीं की जा सकती. अभियोजक के बयान के मद्देनजर हमारा मानना है कि इस याचिका का निस्तारण किया जा सकता है.'

पढ़ें- अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को पूनावाला की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने को कहा

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक व्यक्ति के लिए सुरक्षा मांगी है और हो सकता है कि उसे इस याचिका के बारे में पता भी न हो. अदालत ने कहा, 'ये निजी मामले हैं. क्या होगा यदि वह (पूनावाला) कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए या वह डरे हुए नहीं है. हम लोगों की बातों के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते है.'

(पीटीआई-भाषा)

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