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हैदराबाद गैंगरेप केस: कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों का डीएनए लेने की दी इजाजत

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Published : Jun 27, 2022, 3:44 PM IST

Updated : Jun 27, 2022, 4:19 PM IST

Nampally Court on hyderabad Jubilee Hills rape Case
कोर्ट (प्रतीकात्मक)

हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट (Nampally Court) ने जुबली हिल्स नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस को सभी आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की अनुमति दी है. इस टेस्ट के बाद कार में मिले सबूतों का मिलान पुलिस के द्वारा किया जाएगा.

हैदराबाद : हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में नाबालिग के साथ कार में हुए गैंगरेप रेप (Jubilee hills minor girl gang rape case). के मामले में नामपल्ली कोर्ट (Nampally Court) ने पुलिस को आरोपियों का डीएनए एकत्र करने की अनुमति दी है. इसके बाद आरोपियों का डीएनए एकत्र कर पुलिस फॉरेंसिक लैब में भेजेगी.

इस संबंध में पुलिस ने कहा कि मामले को लेकर अधिकारियों की एक टीम पहले ही कार से सबूत एकत्र कर चुकी है, जिसमें दुष्कर्म हुआ था. अब डीएनए सैंपल को वाहन में मौजूद सबूतों से परखा जाएगा. पुलिस का मानना ​​​​है कि डीएनए परीक्षण यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि क्या घटना के वक्त सभी आरोपी कार में थे? या नहीं? जानकारी के मुताबिक पुलिस जरूरत पड़ने पर पीड़ित का डीएनए एकत्र करने की भी योजना बना रही है.

पुलिस ने 28 मई को नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में कुल छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. इसमें सादुद्दीन (Saduddin) मुख्य आरोपी है जबकि अन्य पांच नाबालिग हैं. सादुद्दीन को फिलहाल चंचलगुडा जेल में रिमांड कैदी के रूप में है, वहीं पांच अन्य आरोपी सैदाबाद के एक किशोर गृह में हैं.

ये है मामला : पुलिस के मुताबिक 28 मई को नाबालिग लड़की दोस्त के साथ पब गई थी. चूंकि उसकी सहेली जल्दी चली गई थी, इसलिए पार्टी के दौरान उसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई. उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे घर छोड़ने का वादा किया. लड़की के साथ करीब आठ लड़के दो कारों में पब से निकले. वे रास्ते में एक पेस्ट्री की दुकान पर रुके और बाद में जुबली हिल्स में कार खड़ी कर दी, जहां 3-5 लड़कों ने एक कार में उसका यौन उत्पीड़न किया. बाद में उन्होंने उसे वापस पब में छोड़ दिया.

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घटना का पता तब चला जब लड़की के पिता ने उसकी गर्दन पर चोट के निशान देखे और उसके बारे में पूछताछ की. उसने उसे बताया कि एक पब में पार्टी करने के बाद कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 1 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. इसे शुरू में शील भंग करने का मामला माना गया था लेकिन पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 जोड़ दी.

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Last Updated :Jun 27, 2022, 4:19 PM IST
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