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Hindu Yuva Vahini Hate Speech Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी चार्जशीट

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Published : Feb 20, 2023, 5:57 PM IST

Supreme Court asks for charge sheet from Delhi Police
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी चार्जशीट

सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में दिए गए अभद्र भाषा मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पुलिस को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दिए हैं.

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली पुलिस को उस चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, जिसे हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में किए गए अभद्र भाषा के मामले में दायर किया जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में जांच अब एक उन्नत चरण में है.

मामले को अप्रैल के पहले सप्ताह में फिर से सुनवाई के लिए स्थगित करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि श्री केएम नटराज, एलडी एएसजी ने प्रस्तुत किया है कि जांच अब एक उन्नत चरण में है. फोरेंसिक लैब से वॉयस सैंपल की रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है. चार्जशीट की प्रति रिकॉर्ड पर रखी जाए. न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ भी कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो दिल्ली में किए गए अभद्र भाषणों में दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ थी.

इससे पहले 30 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा था कि मामले की जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है और वह जल्द ही एक रिपोर्ट दाखिल करेगी. अदालत ने उसे अपने हलफनामे में उन सभी कदमों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा था जो उसने अभद्र भाषा को रोकने के लिए उठाए हैं. इससे पहले, अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और जांच में कोई प्रगति नहीं होने पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया था.

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इसके साथ ही जांच अधिकारी से रिपोर्ट भी मांगी थी. आपको बता दें कि यह मामला 2021 में सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में दिए गए अभद्र भाषा से संबंधित है.

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