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Fodder scam: लालू प्रसाद की जमानत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका SC में दायर

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Published : Aug 18, 2023, 2:35 PM IST

Updated : Aug 18, 2023, 4:05 PM IST

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चारा घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय का रूख किया है.

नई दिल्ली : करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के सिलसिले में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को दी गई जमानत के फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सीबीआई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपील की. शीर्ष अदालत ने याचिका की सुनवाई इस महीने के अंत में करने पर सहमत हो गई है.

सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शीघ्र सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस मामले पर अगले शुक्रवार यानि 25 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया और जमानत रद्द करने की याचिका को तत्काल सुनवाई करने की मांग की.

पिछले साल अप्रैल में, झारखंड उच्च न्यायालय ने डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की निकासी से संबंधित पांचवें चारा घोटाला में लालू प्रसाद को जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से धन निकासी के मामले में 17 अप्रैल, 2021 और 9 अक्टूबर, 2020 को जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर पहले ही नोटिस जारी कर दिया था.

अविभाजित बिहार में लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते हुए पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपये का चारा घोटाला हुआ था. यह घोटाला 1996 में सामने आया और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. लालू प्रसाद को झारखंड के देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के चार चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया था. डोरंडा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

(इनपुट-एजेंसी)

Last Updated :Aug 18, 2023, 4:05 PM IST
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