ETV Bharat / bharat

Delhi Riots : आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

author img

By

Published : Feb 9, 2022, 5:53 PM IST

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ राव ने इस मामले पर 16 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया.

Sharjeel Imam
शरजील इमाम

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा (Delhi Riots) मामले के आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ राव ने इस मामले पर 16 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया है. सात फरवरी को सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा था कि एक भाषण के लिए आरोपी के खिलाफ दिल्ली में तीन बार संज्ञान लिया जा चुका है.

उन्होंने कहा था कि इस कोर्ट ने खुद दो बार संज्ञान लिया है. तब कोर्ट ने मीर से पूछा था कि क्या आप जमानत याचिका पर दलील रख रहे हैं. तब मीर ने कहा था कि नहीं. उन्होंने कहा था कि FIR नंबर 22/2020 में जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और राजद्रोह का आरोप तय किया गया है. उन्होंने कहा था कि FIR नंबर 50/2020 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर शरजील के खिलाफ आरोप तय करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि एक ही भाषण के मामले में एक कोर्ट कितने मामलों पर राजद्रोह के आरोप का संज्ञान ले सकती है. मीर ने कहा था कि कोर्ट जमानत दे सकती है या नहीं दे सकती है, लेकिन सात महीने तक एक ही जमानत याचिका को लंबित नहीं रख सकती है.

पढ़ें: दिल्ली कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ तय किए राजद्रोह के आरोप

24 जनवरी को कोर्ट ने शरजील की एक मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने 24 जनवरी को ही शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह के आरोप तय करने का आदेश दिया है. 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. बता दें कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

कौन हैं शरजील इमाम, क्या है पूरा मामला
शरजील इमाम जेडीयू नेता रहे अकबर इमाम के बेटे हैं. कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने वाले JNU छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. शरजील इमाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें वो कथित तौर पर देश विरोधी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं. पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में शरजील इमाम भाषण में राष्ट्र विरोधी बयानबाजी कर रहे थे. यह वीडियो 16 जनवरी को AMU में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान रिकॉर्ड की गई थी. जिसमें इमाम ने उत्तर-पूर्व भारत को शेष भारत से काटने की बात की थी.

जेएनयू छात्र शरजील इमाम पर आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस द्वारा इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया. इसके अलावा कथित देशविरोधी भाषण को लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज किया. असम पुलिस ने भी शरजील के भाषणों को लेकर उसके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया है. शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 28 जनवरी को जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.