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दिल्ली एनसीआर में यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए अधिसूचना जारी

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Published : Mar 29, 2022, 7:43 AM IST

अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली एनसीआर में वाहनों के निर्बाध आवागमन के लिए पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया. जिसके बाद से इन (एनसीआर) क्षेत्र में रजिस्टर्ड वाहन बिना किसी रोक टोक के इन राज्यों में आ जा सकते हैं. इसके लिए सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है.

वाहनों का निर्बाध आवागमन
वाहनों का निर्बाध आवागमन

नयी दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. अभी तक होता यह था कि आप जब यात्री वाहन लेते थे तब टैक्सी आपको राज्य की सीमा पर ही उतार देता था फिर आपको गाड़ी बदलनी पड़ती थी. जिससे लोगों को कम से कम दस मिनट का समय बर्बाद होता था. इस समस्या का समाधान दिल्ली सरकार ने ढूंढ़ निकाला है. दिल्ली स्थित अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले राज्यों की सरकारों के बीच क्षेत्र में यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही पर समझौते पर एक अधिसूचना जारी की है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों के बीच राज्य निगमों के बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए सिंगल-प्वाइंट कराधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे यात्री वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित होगी.

संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौता (सीआरसीटीए) निर्बाध आवाजाही के लिए एनसीआर में पंजीकृत मोटर कैब, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा के लिए परमिट और लाइसेंस के प्रतिहस्ताक्षर का प्रावधान करता है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अंतर्राज्यीय अनुबंध कैरिज और स्टेज कैरिज वाहनों के निर्बाध आवागमन के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौते को प्रकाशित करते हैं. जिसमें एनसीआर राज्यों के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली से सटे राज्यों के हिस्सों को शामिल करते हुए एनसीआर में एक प्रभावी परिवहन प्रणाली के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरराज्यीय यातायात की निर्बाध आवाजाही, प्रदूषण में कमी और सड़कों पर बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य की सख्त आवश्यकता है.

इनमें से किसी भी राज्य द्वारा जारी किए गए अनुबंध कैरिज जैसे कैब और ऑटो को अन्य राज्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने की आवश्यकता होगी. अधिसूचना में कहा गया है इसके पश्चात ऐसे वाहन बिना किसी अवरोध के आवागमन कर सकते हैं. उस राज्य में भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त परमिट या लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी जहां वाहन एनसीआर में पंजीकृत है. हालांकि, इन वाहनों के लिए परमिट/लाइसेंस के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होगी.

अधिसूचना में कहा गया है कि स्टेज कैरिज वाहनों के साथ-साथ अनुबंध कैरिज वाहनों की आयु डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए पंद्रह वर्ष तक ही सीमित होगी या जब तक कि इस संबंध में कोई और निर्देश जारी नहीं किया जाता है. अधिसूचना में कहा गया है कि तेजी से आर्थिक विकास में मदद के लिए एनसीआर के घटक राज्यों के बीच पारस्परिक आम समझौता करना आवश्यक है. इसमें कहा गया है कि दैनिक यात्रियों को ले जाने वाली स्टेज कैरिज के मामले में, दिल्ली में बोर्डिंग और अलाइटिंग पॉइंट की संख्या राज्यों के बीच आपसी समझौते के अनुसार होगी. स्टेज कैरिज के लिए टाइम टेबल राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा.

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पीटीआई

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