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कोर्ट ने सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की SFIO जांच पर रोक लगाने का आदेश रद्द किया

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Published : May 26, 2022, 1:21 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला मामले में जांच पर रोक लगाने के लिए 'उचित नहीं' था. वैधानिक कॉरपोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी एसएफआईओ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की थी.

Subrata Roy Sahara
सुब्रत रॉय सहारा

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (एसएफआईओ) जांच पर रोक लगाने का दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसएफआईओ की अपील को मंजूरी दे दी.

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला मामले में जांच पर रोक लगाने के लिए 'उचित नहीं' था. वैधानिक कॉरपोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी एसएफआईओ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की थी. उच्च न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ जबरन कार्रवाई और लुकआउट नोटिस समेत सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी.

पढ़ें: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित 9 पर FIR, निवेशकों की राशि नहीं लौटाने का मामला

उच्च न्यायालय ने सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की जांच के लिए एसएफआईओ के दो आदेशों के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी.

पीटीआई-भाषा

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