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40 हजार तक बढ़ सकता है छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन!

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Published : Jul 14, 2022, 7:28 PM IST

Chhattisgarh MLA Salary may increase
छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन

Chhattisgarh MLA Salary 2022 : छत्तीसगढ़ में विधायकों का वेतन जल्द बढ़ सकता है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में यह विधेयक पेश किया जा सकता है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को विधायकों की वेतन बढ़ोतरी के लिए संसोधन विधेयक के प्रारुप को मंजूरी दी गई. छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों का वेतन करीब 40 हजार तक बढ़ाया जा सकता है. इस बढ़ोतरी से सरकार का खर्च करीब 35 लाख रुपया प्रति महीने तक बढ़ जाएगा. (Chhattisgarh MLA Salary 2022)

Chhattisgarh MLA Salary may increase
छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन

कांग्रेस शासन में दूसरी बार वृद्धि: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, साढ़े तीन साल में दूसरी बार मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ने वाला है. भूपेश कैबिनेट ने इस विधेयक को हरी झंडी दे दी है. इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जा सकता है. करीब दो साल पहले 28 अगस्त 2020 को वेतन बढ़ाने का विधेयक पास किया गया था.

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तीन विधेयक किये जा सकते हैं पेश!: सूत्रों के मुताबिक इस बार विधानसभा में वेतन बढ़ाने के विधेयकों में, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ मुख्यमंत्री, मंत्री, संसदीय सचिव और विधायकों का वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव भी सदन में पेश किया जा सकता है.

वृद्धि के बाद विधायकों को मिलेगा कितना वेतन: विधायकों के 40 हजार की वेतन वृद्धि होने के बाद अब इन्हें 1 लाख 50 हजार तक वेतन मिलेगा. इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, संसदीय सचिवों के साथ विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

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Chhattisgarh MLA Salary may increase
छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन

विधायकों को अन्य सुविधाएं: छत्तीसगढ़ विधान सभा सत्र और समितियों की उपस्थिति में दैनिक भत्ता का भी प्रावधान है. विधानसभा सत्र एवं समिति की बैठकों में खुद के नाम रजिस्टर्ड वाहन का उपयोग करने पर 10 रु. प्रति किलोमीटर की दर से वाहन भत्ता मिलता है. विधायकों का दस लाख का दुर्घटना बीमा कराया गया है. सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में मुफ्त यात्रा की पात्रता है. विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक सहयोगी के साथ रेल / हवाई यात्रा करने के लिए 8 लाख बोर्डिंग के कूपन दिए जाते हैं.

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