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छत्तीसगढ़ : महासमुंद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में CBI जांच के आदेश

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Published : Mar 26, 2022, 3:38 PM IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने महासमुंद में हुए जघन्य हत्याकांड के मामले में CBI जांच के आदेश दे दिए हैं.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

बिलासपुर: चार साल पहले छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक ही परिवार के चार सदस्यों की जघन्य हत्या के मामले में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट ने पूरे मामले में परिजनों की सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया है. जस्टिस गौतम भादुड़ी ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. (CBI probe into Mahasamund murder case )पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में CBI जांच के लिए याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए मामले में CBI जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

ANM के परिवार की हुई थी हत्या: महासमुंद जिले के पिथौरा थाना के किशनपुर गांव में 31 मई 2018 को उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित घर में घुसकर पांच आरोपियों ने ANM कार्यकर्ता योगमाया साहू, पति चेतन साहू, दो बच्चों तन्मय और कुणाल की निर्मम हत्या कर दी थी. घर के अंदर चारों की खून से लथपथ लाश पड़ी मिली थी. मामले में पिथौरा पुलिस ने पहले आरोपी सुरेश खूटे तत्कालीन सरपंच को ही प्रार्थी बना दिया था. बाद में किशनपुर और रामपुर के रहने वाले धनेंद्र बरिहा, सुरेश, अखंड प्रधान, फूलसिंह यादव, गौरीशंकर कैवर्त को गिरफ्तार किया था.

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इस मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि जांच सही नहीं हुई है. इस मामले में उन्हें शक है कि जिन्हें आरोपी बनाया गया है. उसमें कुछ और लोग भी हैं जो आरोपी बन सकते हैं. याचिका में मांग की गई थी कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाई जाए. मामले में जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई से मामले की जांच कराने के आदेश दिए है.

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