ETV Bharat / bharat

सीबीआई ने काेर्ट में दाखिल किया जवाब, बढ़ीं लालू की मुश्किलें

author img

By

Published : Apr 11, 2021, 3:33 PM IST

लालू प्रसाद
लालू प्रसाद

सीबीआई के नए दांव से बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. सीबीआई ने अदालत में जवाब पेश करते हुए कहा कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 14 साल की सजा मिली है और इसका आधा 7 साल होता है. इसलिए उन्हें अभी जमानत न दी जाए.

रांची : बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ाने के लिए सीबीआई ने नया दांव चल दिया है. सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में जवाब पेश कर लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया है.

सीबीआई ने अपनी याचिका के माध्यम से लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7-7 साल की सजा दी गई है और निचली अदालत ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि दोनों सजाएं एक साथ न चल कर अलग-अलग चलेंगी, यानी की एक सजा 7 साल की पूरी होने के बाद दूसरी सजा 7 साल की चलेगी.

ये भी पढ़ें : चारा घोटाला मामले में लालू की जमानत याचिका 19 फरवरी तक टली

ऐसे में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 14 साल की सजा मिली है.

इसमें अभी साढ़े 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, उनकी कस्टडी की आधी सजा 7 साल जेल में रहने के बाद पूरी होती है. ऐसे में उन्हें जमानत न दी जाए.

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट में 16 अप्रैल को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है.

लालू प्रसाद की जमानत का विरोध सीबीआई ने किया है. जांच एजेंसी का कहना है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें 14 साल की सजा मिली है.

सीबीआई का यह दांव लालू की जमानत में कितनी मुश्किलें पैदा करेगा यह तो वक्त ही बताएगा. फिलहाल सीबीआई ने जो दांव चला है, उसका लालू प्रसाद की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और हाई कोर्ट का उस पर क्या निर्णय होगा? यह देखने वाली बात है.

सीबीआई ने दी यह दलील
बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में एक बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद दूसरी बार फिर से जमानत याचिका दायर की गई है.

पिछली बार याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई हुई थी.

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया था. अदालत ने उन्हें अपना जवाब पेश करने के लिए समय दिया था.

उसी आदेश के संदर्भ में सीबीआई की ओर से जवाब पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि, लालू प्रसाद को निचली अदालत से 7-7 साल की अलग-अलग सजा काटने को कहा गया है.

ऐसे में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की सजा 14 वर्ष की बनती है जो अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है. इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.