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Youtuber Manish Kashyap: BJP विधायक से मारपीट मामले में मुश्किलें बढ़ीं, 27 जून को बेतिया कोर्ट में होगी पेशी

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Published : Jun 18, 2023, 1:01 PM IST

यूट्यूबर मनीष कश्यप
यूट्यूबर मनीष कश्यप

बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. तमिलनाडु हिंसा का झूठा वीडियो शेयर करने के मामले में मदुरै जेल में बंद मनीष की अब बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह के साथ मारपीट और रंगदारी मांगने के मामले में पेशी होगी. 27 जून को उसे बेतिया कोर्ट में हाजिर होना है.

बेतिया: पिछले 3 महीनों से तमिलनाडु की मदुरै जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप बिहार आ रहा है. बेतिया व्यवहार न्यायालय में आगामी 27 जून को उसकी पेशी होगी. जिसकी जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी ने दी. मझौलिया थाना कांड संख्या 737/2020 मामले में उसे अदालत के सामने हाजिर होना होगा.

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27 जून को बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी: बता दें कि मझौलिया थाना कांड संख्या 737/2020 के विचारण के लिए यूट्यूबर मनीष कश्यप को बेतिया के व्यवहार न्यायालय में आगामी 27 जून को लाया जाएगा. जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार विश्वास ने बताया कि मझौलिया थाना कांड संख्या 737/2020 के विचारण के लिए मनीष को बेतिया के व्यवहार न्यायालय में आगामी 27 जून को पेश किया जाएगा. न्यायिक दंडाधिकारी मंजूर आलम के द्वारा उस मामले का विचारण बेतिया के व्यवहार न्यायालय में आगामी 27 जून को किया जाएगा.

क्या है मामला?: मनीष कश्यप पर चनपटिया से बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह के साथ मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप है. नवंबर 2020 में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था. इस मामले में कभी भी उसकी पेशी नहीं हुई है. इसी महीने 12 जून 2023 को भी सुनवाई तय थी लेकिन तब मदुरै सेंट्रल जेल अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहने की बात कही थी. जिसके बाद कोर्ट ने 27 जून को सशरीर पेश कराने का आदेश दिया था. मनीष के खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी है.

मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ीं: आपको याद दिलाएं कि 17 मार्च 2023 को मझौलिया पुलिस ने इस केस में न्यायालय से कुर्की जब्ती आदेश प्राप्त किया था. कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची भी थी. बीते 18 मार्च को मनीष ने जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था. वहीं तमिलनाडु के मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की पुलिस जांच कर रही थी. इसलिए मझौलिया पुलिस मनीष को इस केस में रिमांड के लिए बेतिया न्यायालय में पेश नहीं करा सकी थी.

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