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फेसबुक पोस्ट को कोर्ट ने आपत्तिजनक माना, 5 कुरान बांटने की शर्त पर मिली जमानत

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Published : Jul 16, 2019, 2:28 PM IST

फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले मेंं लड़की को कोर्ट से मिली जमानत

फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार लड़की को कोर्ट से जमानत मिल गई है. अदालत ने लड़की को कुरान की 5 प्रतिलिपि बांटने की शर्त पर जमानत दी है.

रांची: फेसबुक पर धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार लड़की को कोर्ट से जमानत मिल गई है. न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने लड़की को कुरान की 5 प्रतिलिपि बांटने की शर्त पर जमानत दी है. जो कि उसे 15 दिनों के अंदर बांटने हैं. शुक्रवार को आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लड़की को पिठोरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले मेंं लड़की को कोर्ट से मिली जमानत


अदालत ने माना कि वो एक छात्रा है, जिसके कारण यह मामला धर्म और राजनीति से प्रेरित नहीं है. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि पिठोरिया थाना प्रभारी के संरक्षण में छात्रा को कुरान की एक प्रतिलिपि पिठोरिया अंजुमन इस्लामिया के सदर मंसूर खलीफा को देनी होगी. इसके साथ ही 15 दिनों के अंदर कुरान की चार प्रतिलिपि रांची के विभिन्न लाइब्रेरी में जमा करने की शर्त रखी है. अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अंजुमन इस्लामिया के सदर मंसूर खलीफा सशरीर उपस्थित रहे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामप्रवेश सिंह ने पक्ष रखा.

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अदालत से छात्रा को कुरान बाटने की शर्त पर जमानत मिलने पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आश्चर्य प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि बेल में ऐसी शर्त कभी नहीं सुनी है. हालांकि, प्रतुल ने कहा कि उन्होंने अभी पूरा जजमेंट नहीं देखा है. इसलिए विस्तृत प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा. प्रतुल ने यह भी कहा कि अगर मीडिया में जो बातें आ रही हैं वह सही है तो पीड़िता को इस आदेश की क्वॉशिंग के लिए ऊपर के न्यायालय का भी सहारा लेने पर विचार करना चाहिए.

Intro:रांची
बाइट---रामप्रवेश सिंह अधिवक्ता बचाव पक्ष
बाइट---प्रतुल शाहदेव बीजेपी प्रवक्ता


फेसबुक पर धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार ऋचा पटेल को रांची सिविल कोर्ट से जमानत मिली है। न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने कुरान 5 प्रतिलिपि बांटने के शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। अदालत ने माना कि ऋचा भारती एक छात्रा है जिसके कारण धर्म और राजनीति से प्रेरित नहीं है। साथ ही अदालत ने कहा है कि पिठोरिया थाना प्रभारी के संरक्षण में ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल को कुरान की एक प्रतिलिपि पिठोरिया अंजुमन इस्लामिया के सदर मंसूर खलीफा को देनी होगी। और इसके साथ ही 15 दिनों के अंदर कुरान के चार प्रतिलिपि रांची केविभिन्न लाइब्रेरीओं में जमा करने की शर्त रखी है। अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अंजुमन इस्लामिया के सदर मंसूर खलीफा अदालत में सशरीर उपस्थित रहे। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामप्रवेश सिंह पक्ष रखा।


Body:बता दें कि बीते शुक्रवार को फेसबुक पर धर्म विशेष पर टिप्पणी करने के आरोप में रिचा भारती उर्फ ऋचा पटेल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था जहां से न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया था। आज मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कुरान बांटने के साथ शर्त पर ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल को जमानत की सुविधा प्रदान की है।


Conclusion:अदालत से ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल को कुरान बाटने की शर्त पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा उन्होंने बेल में ऐसे कंडीशंस कभी नहीं सुनी है हालांकि प्रतुल ने कहा कि उन्होंने अभी पूरा जजमेंट नहीं देखा है इसलिए विस्तृत प्रक्रिया देना उचित नहीं होगा। प्रतुल ने यह भी कहा कि अगर मीडिया में जो बातें आ रही है वह सही है तो पीड़िता को इस आदेश की क्वॉशिंग के लिए ऊपर के न्यायालय का भी सहारा लेने पर विचार करना चाहिए
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