ETV Bharat / bharat

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा, भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग और उसका विकास

author img

By

Published : Apr 10, 2020, 6:44 PM IST

सार्क देशों और पश्चिम एशिया सहित लगभग 30 देशों ने कोरोना वायरस के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के निर्यात पर लगे प्रतिंबध को हटाने को कहा. यहां तक कि उस समय अमेरिका ने भी ऑर्डर दिया था. इसके अलावा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने भी दवा बनाने वाले निर्माताओं से संपर्क किया. ऐसे में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन उद्योग को लेकर मन में सवाल उठना लाजमी है. जानें भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के बारे में कुछ अहम तथ्य...

evolution-of-indian-pharmaceutical-industry
जानें भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग से जुड़े कुछ सवालों के जवाब

हैदराबाद : भारत ने सात अप्रैल को घोषणा की थी कि उसने मलेरिया की दवाई हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसका उपयोग अब कोरोना वायरस के उपचार में अमेरिका जैसे देशों में किया जा रहा है.

चार अप्रैल को सार्क देशों और पश्चिम एशिया सहित लगभग 30 देशों ने कोरोना वायरस के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के निर्यात पर लगे प्रतिंबध को हटाने को कहा. यहां तक कि उस समय अमेरिका ने भी ऑर्डर दिया था.

इसके अलावा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने भी दवा बनाने वाले निर्माताओं से संपर्क किया.

गौरतलब है कि भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो लगभग 50 मिलियन डॉलर दवा का निर्यात करता है. इस दवा का उपयोग मलेरिया और घुटनों के दर्द के इलाज में किया जाता है.

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के बारे में तथ्य :

⦁ फार्मास्युटिकल में भारत तेजी से बढ़ रहा है. देश वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है.

⦁ भारतीय फार्मा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में भी उद्योग में पर्याप्त हिस्सेदारी है.

⦁ भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग अलग है, जो दूरसंचार, बैंकिंग या पेट्रोलियम क्षेत्र की तरह नहीं है. (जिनकी कुछ ही कंपनियां हैं). भारतीय फार्मा में संभवतः दस हजार से अधिक कंपनियां हैं.

⦁ इन दवाओं की वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी 20% की है. इसके साथ ही भारत वैश्विक मांग की 50% आपूर्ति भी करता है.

⦁ मात्रा के हिसाब से उत्पादन के लिए भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है. साथ ही मूल्य में भारत 13वें स्थान पर है, जो दुनियाभर के उत्पादन के लगभग 10% और मूल्य से 1.5% ज्यादा है.

⦁ भारत 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60,000 जेनेरिक ब्रांड का स्रोत है, जहां 500 से ज्यादा विभिन्न सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्रियां (एपीआई) बनाई जाती हैं.

⦁ देश 10,500 से अधिक विनिर्माण सुविधाओं मजबूत नेटवर्क के साथ 3,000 फार्मा कंपनियों का घर है.

⦁ भारत दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है. बायो फार्मा क्षेत्र में 62% का राजस्व देने वाले देश में एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है.

भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का विकास :

भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970

⦁ 1947-1957 के बीच भारत में 90% ड्रग्स और फार्मास्युटिकल पेटेंट विदेशियों के पास थे. इनमें से 1% से भी कम का इस्तेमाल भारत में व्यवसायिक तौर पर होता था.

⦁ औपनिवेशिक पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 ने विदेशी देशों को नवीनतम एंटीबायोटिक दवाओं और महत्वपूर्ण चिकित्सीय खोजों के लिए भारत की पहुंच को अवरुद्ध करने की अनुमति दी.

⦁ सरकार मानती है कि 1970 के अधिनियम ने भारत में प्रोद्योगिकी के हस्तांतरण को बेड़ियों में बांधने का काम किया. अधिकारियों का तर्क है कि खाद्य उत्पादों, दवाओं और एग्रोकेमिकल्स के लिए नई जानकारी विदेशों से प्राप्त करना कठिन हो गया है.

⦁ स्वतंत्रता के बाद महसूस किया गया कि 1911 के पेटेंट और डिजाइन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी.

⦁ सब कुछ पेटेंट के तहत और केवल आयात के माध्यम से उपलब्ध होने की वजह से भारत में कोई आधुनिक दवाइयां, पैकेज्ड फूड या बेसिक फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं थे.

⦁ भारत में पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 के तहत सभी आविष्कारों के लिए एक उत्पाद पेटेंट व्यवस्था थी, जिसमें पेटेंट के लिए फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल उत्पादों को पात्रता से बाहर रखा गया.

⦁ इस बहिष्करण को बल्क ड्रग्स और योगों के आयात पर भारत की निर्भरता को तोड़ने और एक स्व-निर्भर स्वदेशी फार्मास्युटिकल उद्योग के विकास के लिए पेश किया गया था.

⦁ इसके परिणामस्वरूप, घरेलू बाजार के लिए पेटेंट की गई कई दवाओं के सस्ते संस्करण विकसित करके भारतीय दवा उद्योग तेजी से विकसित हुआ.

⦁ इसके अलावा, पेटेंट अधिनियम, पेटेंट अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने और दवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं.

⦁ पेटेंट अधिनियम में अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित प्रावधान भी हैं. पेटेंट को सील करने की तारीख से तीन साल पूरे होने पर, पेटेंट किए गए इन्वेंशन में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आविष्कार के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है.

⦁ पेटेंट के नियंत्रक पेटेंट धारक को कुछ शर्तों पर लाइसेंस देने के लिए निर्देश दे सकते हैं.

⦁ देश में 20,000 से अधिक पंजीकृत दवा निर्माता मौजूद हैं. बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 1971 में 75% से गिरकर भारतीय दवा बाजार में लगभग 35% हो गई, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी 1971 में 20% से बढ़कर लगभग 65% हो गई है.

⦁ रिपोर्ट बताती है कि भारत में विदेशियों द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों की संख्या 1968 में 4,141 से घटकर 1980-81 में 1,776 हो गई.

⦁ आलोचकों, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का तर्क है कि अधिनियम ने लोकल इनोवेशन को कम कर दिया है. पेटेंट आवेदनों की संख्या 1971 में 4,345 से घटकर 2,954 हुई.

टीआरआईपीएस (TRIPS) समझौता

⦁ पेटेंट अधिनियम, 1970, जिसने 1970 से 1990 की अवधि के दौरान भारतीय फार्मा के विकास को उत्प्रेरित किया, ने विकसित देशों को इतना डरा दिया कि वे डंकल मसौदा संधि (उरुग्वे दौर) के बाद आ गए, जिसके कारण TRIPs (व्यापार- बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंधित पहलू) समझौता हुआ.

⦁ विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना से विश्व व्यापार में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है.

⦁ भारत ने 15 अप्रैल 1994 को GATT पर हस्ताक्षर किए, जिससे GATT की आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य हो गया, जिसमें TRIPS पर समझौता भी शामिल था.

⦁ भारत को पेटेंट और दवा उद्योग के संबंध में ट्रिप्स समझौते के तहत न्यूनतम मानकों को पूरा करने की आवश्यकता है. भारत के पेटेंट कानून में अब फार्मास्युटिकल उत्पादों और प्रक्रियाओं के आविष्कारों के लिए पेटेंट की उपलब्धता के प्रावधान शामिल होने चाहिए.

⦁ किसी दवा उत्पाद या प्रक्रिया के किसी भी आविष्कार के लिए पेटेंट निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले 20 वर्षों के लिए पेटेंट दिया जाना चाहिए.

⦁ पेटेंट शब्द को प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में मई 2003 को 20 वर्षों तक समान रूप से बढ़ाया गया.

जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों की मजबूत उपस्थिति ने भारतीय दवा उद्योग को एक खास जगह दी है. इन कंपनियों के विकास को मुख्य रूप से 1970 में लागू किए गए पेटेंट अधिनियम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. ट्रिप्स (TRIPS) समझौते में भारत के प्रवेश से देश के पेटेंट शासन में मूलभूत परिवर्तन हुए. पेटेंट अधिनियम, 1970 के दो प्रमुख प्रावधानों, जिनका सामान्य कंपनियों को लाभ मिला था, उनमें संशोधन किया गया.

पिछले दो दशकों से, भारतीय दवा उद्योग एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जो बड़ी संख्या में सस्ती दवाओं का आपूर्तिकर्ता है. एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के तत्वावधान में पर्यावरण संबंधी प्रदूषण नियंत्रण मुद्दे भारत में फार्मा एपीआई उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं. फार्मा नियामक ढांचे पर वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए भारत काफी हद पटरी पर उतर रहा है.

वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए फार्मा फ्रेम वर्क तैयार करने और फार्मास्युटिकल बड़े उत्पादन का मौका पाने के लिए भारत के लिए यह समय दुनिया भर में मानव जीवन को बचाने का है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.