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दिल्ली दंगा : 1661 क्लेम का निपटारा, मुआवजे के तौर पर मिले ₹ 21 करोड़

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Published : Sep 26, 2020, 6:55 PM IST

Updated : Sep 26, 2020, 7:16 PM IST

राष्ट्रीय राजधानी में भड़की हिंसा को लेकर दिल्ली सरकार ने दंगा पीड़ितों के 1661 क्लेम का निपटारा किया है और 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि इन लोगों में वितरित की. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र के अनुसार, सरकार ने अब तक 21,93,29,050 रुपये वितरित किए हैं.

डिजाइन फोटो
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नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा में पीड़ितों को मुआवजा दिया है. इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ था. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने दंगा पीड़ितों के 1661 क्लेम का निपटारा किया है और 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि लोगों में वितरित की है.

दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र के अनुसार, सरकार ने अब तक 21,93,29,050 रुपये वितरित किए हैं. करीब 1661 पीड़ितों के क्लेम को निपटाया गया है, जबकि 185 क्लेम अभी भी लंबित हैं.

सीलमपुर के उप जिला मजिस्ट्रेट ने 7,69,81,637 रुपये के क्लेम का निपटारा किया है, वहीं यमुना विहार, करवाल नगर, शहादरा के उप जिला मजिस्ट्रेट ने क्रमश: 5,95,16,284 रुपये, 6,49,539 रुपये और 1,78,63,590 रुपये दंगा पीड़ितों को वितरित किए हैं.

दंगों को देखते हुए, सरकार ने मौत की स्थिति में 10 लाख रुपये, स्थायी अपंगता के लिए 5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को दो-दो लाख रुपये, हल्की चोट के लिए 20,000 रुपये और पशुहानि के लिए 5,000 रुपये देने की घोषणा की थी.

पढ़ें - पुलिस का आरोप, साजिश के लिए पांच लोगों को दिए गए थे 1.61 करोड़ रुपये

दिल्ली सरकार ने इसके अलावा आवासीय इमारत के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पांच लाख रुपये, थोड़े नुकसान की स्थिति में 2.5 लाख रुपये और गैरबीमित वाणिज्यिक इकाइयों के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा की थी.

यह जानकारी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से मिली. दिल्ली पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ यूएपीए, भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति क्षति रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.

Last Updated :Sep 26, 2020, 7:16 PM IST
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