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बिहार के 12 जिलों में सोशल साइट पर रोक, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

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Published : Jun 17, 2022, 8:21 PM IST

गृह विभाग (Home Department of Bihar) को जानकारी मिली थी कि बिहार के कई जिलों में सोशल साइट्स के माध्यम से भ्रामक चीजों को फैलाया जा रहा है. ऐसी जगहों पर अग्निवीरों का तांडव ज्यादा देखने को मिला. इसके बाद विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए दो दिनों के लिए कई जिलों के सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रतिबंध ( Bihar Social Media Ban) लगा दिया है.

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पटना: अग्निपथ योजना (Agneepath Recruitment Scheme) को लेकर हो रहे उग्र प्रदर्शनों के बाद बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दो दिनों के लिए सोशल साइट पर प्रतिबंध (2 Days Ban On Social Sites In Bihar) लगा दिया गया है. बिहार के विभिन्न जिलों में हंगामे के मद्देनजर बिहार सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर समेत सभी तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट पर आज से लेकर अगले 2 दिन यानी कि 19 जून तक प्रतिबंध लगाया है.

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12 जिलों में सोशल साइट बंद: सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर और इंस्ट्राग्राम से भड़काऊ संदेश या किसी भी तरह की खुराफात ना हो इसलिए इसे बाधित रखने का फैसला लिया गया है. विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिहार के कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण में मोबाइल नेटवर्क बाधित रहेगा.

गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना: बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा जैसे ही विभाग को बताया गया है कि बिहार के कैमूर भोजपुर औरंगाबाद रोहतास बक्सर नवादा पूर्वी चंपारण समस्तीपुर लखीसराय बेगूसराय वैशाली और सारण में सोशल साइट के माध्यम से भ्रामक चीजों को फैलाया जा रहा है जिस वजह से वहां पर क्षति ज्यादा हुई है. उसके बाद यह फैसला लिया गया है. आदेशानुसार फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप, वीचैट, ट्वीटर, गूगल प्लस, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत सभी सोशल साइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

पूर्वी और पश्चिम चंपारण में धारा 144 : बेतिया में धारा 144 लगाई गई है. एक जगह पांच आदमी एकत्रित नहीं होंगे. आज से 20 जून तक धारा 144 लागू रहेगा. एसडीएम विनोद कुमार ने आदेश जारी किया है. सभी तरह के राजनितिक आयोजन पर रोक लगाई गई है. आज हिंसात्मक आंदोलन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. पूर्वी चंपारण जिला के विभिन्न अनुमंडलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है. छात्रों द्वारा घोषित देशव्यापी विरोध कार्यक्रम को लेकर जिला के विभिन्न रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन और कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सदर अनुमंडल क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर एसडीओ सौरभ सुमन यादव और डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में मोतिहारी शहर में पुलिस ने प्लैग मार्च किया. सदर एसडीओ सौरभ सुमन यादव ने कहा कि मोतिहारी शहर के संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, सरकारी संपत्तियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, मुख्य मैदानों सहित संपूर्ण अनुमंडल में दंड प्रावधान संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है.


पुलिस कर्मियों की छुट्टी कैंसिल: अग्निवीर योजना को लेकर हो रहे हंगामे के मद्देनजर बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार पुलिस के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी को रद्द कर दिया है. दरअसल बिहार में लगातार हंगामा हो रहा है. ऐसे में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को रद्द करना जरूरी बताया जा रहा है. इसके पीछे मकसद है कि कहीं भी पुलिस की कमी ना हो और हालात नियंत्रण में रहे.

इन जिलों में हुआ उग्र प्रदर्शन: अग्निपथ योजना के विरोध (Protest against Against Agnipath Scheme In Bihar) में शुक्रवार को बिहार के बक्सर, लखीसराय, समस्तीपुर, हाजीपुर, बेतिया, खगड़िया और आरा समेत कई जिलों में छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया. बक्सर डुमरांव रेलवे स्टेशन के अप और डाउन लाइन को जाम कर दिया गया. दिल्ली कोलकाता रेल मुख्य मार्ग जाम होने से कई ट्रेन घंटो फंसी रहीं. उधर लखीसराय में भी प्रदर्शकारी छात्रों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस की 10 बोगियों को आग के हवाले कर दिया है. समस्तीपुर में जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है. इससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है. बेतिया में धारा 144 लगाई गई है. एक जगह पांच आदमी एकत्रित नहीं होंगे. आज से 20 जून तक धारा 144 लागू रहेगा.

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