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Blackmail Case: अनिक्षा का दावा पवार, ठाकरे के संपर्क में थे उसके पिता - पुलिस ने अदालत से कहा

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Published : Mar 27, 2023, 10:55 PM IST

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को डिजाइनर अनिक्षा जयसिंघानी ने जो संदेश भेजे हैं उसमें यह दावा किया गया है कि उसके पिता राकांपा प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लगातार संपर्क में थे.

मुंबई: डिजाइनर अनिक्षा जयसिंघानी ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को भेजे गए संदेशों में से एक में दावा किया है कि उसके पिता राकांपा प्रमुख शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे के लगातार संपर्क में थे. पुलिस ने सोमवार को अदालत को यह सूचना दी. पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि इस साजिश में कई राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की आशंका है और इसकी जांच करने की जरूरत है.

अभियोजन पक्ष ने अमृता फडणवीस को फौजदारी मामले में हस्तक्षेप के लिए कथित रूप से रिश्वत की पेशकश करने और उनसे (अमृता) 10 करोड़ रुपये की वसूली का प्रयास करने के आरोप मे गिरफ्तार डिजाइनर अनिक्षा जयसिंघानी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए उक्त जानकारी दी.

अनिक्षा जयसिंघानी की जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. डी. अलमाले ने सोमवार को मंजूरी दे दी. अमृता फडणवीस की शिकायत पर 20 फरवरी को दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल्स थाने में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पुलिस ने 16 मार्च को अनिक्षा को गिरफ्तार किया था.

प्राथमिकी के अनुसार, अनिक्षा पिछले 16 महीनों से अमृता के संपर्क में थी और उनके आवास पर भी गई थी. अमृता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि वह नवंबर 2021 में पहली बार अनिक्षा से मिलीं.

पुलिस ने बताया, अनिक्षा ने दावा किया कि वह कपड़े, गहने और जूते डिजाइन करती है और भाजपा नेता की पत्नी से इन्हें सार्वजनिक मंचों पर पहनने का अनुरोध किया ताकि उन्हें उत्पादों को प्रोमोट करने में मदद मिले.

अमृता का भरोसा जीतने के बाद अनिक्षा ने उन्हें कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी दी, और उनके माध्यम से पैसे कमाने का दावा भी किया. पुलिस ने कहा था, अनीक्षा ने अपने पिता अनिल जयसिंघानी को पुलिस के एक मामले में बचाने के लिए अमृता को सीधे तौर पर एक करोड़ रुपये देने की पेशकश की.

अमृता ने पुलिस को यह भी बताया कि अनिक्षा के व्यवहार से दुखी होकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने कथित रूप से अमृता को वीडियो क्लिप, वॉयस नोट और कई संदेश भेजे. पुलिस ने कहा था, अनिक्षा और उसके पिता ने परोक्ष रूप से धमकी दी और अमृता के खिलाफ साजिश की. विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने सोमवार को जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोपी द्वारा अमृता को भेजे गए कुछ संदेशों का उदाहरण दिया.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, एक संदेश में अनिक्षा ने कहा है, ‘‘आप मेरे पापा को नहीं जानतीं... मेरे पापा के फलां, फलां और फलां के साथ अच्छे संबंध हैं.... मेरे पापा शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लगतार संपर्क में रहते हैं, वह उन्हें वीडियो सौंप देंगे.’’

इससे आगे अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह योजनाबद्ध गहरी साजिश थी और अनिक्षा ने उच्च सुरक्षा वाले जगह पर वीडियो बनाने की हिम्मत की. जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन ने कहा कि इन पहलुओं की जांच होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, अगर आरोपी को जमानत दिया जाता है तो वह जांच बाधित करेंगी और वादी (अमृता) को फिर से धमकी देंगी या फिर इस मामले को लेकर समाचार चैनलों, मास मीडिया या सोशल मीडिया में पहुंच जाएंगी.

अभियोजन ने अदालत से कहा, आरोपी, वादी (अमृता) या उनके पति (देवेन्द्र फडणवीस) को बदनाम करेगी. उन्होंने कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी के फरार होने का भी डर है. लेकिन, बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि अनिक्षा के खिलाफ सिर्फ धन मांगने का आरोप है.

वकीलों ने अदालत से कहा, ‘‘क्या मुझे सिर्फ इसलिए जेल में रखा जा सकता है कि उपमुख्यमंत्री की पत्नी ने मेरे खिलाफ शिकायत की है. क्या एक बेटी को सिर्फ इसलिए जेल में रखा जा सकता है क्योंकि मेरे पिता के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.’’ पुलिस का दावा है कि अनिक्षा के पिता अनिल जयसिंघानी के खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. डी. अलमाले ने अनिक्षा की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी। हालांकि, अभी इसका विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं है. न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी की राशि के एक या एक से अधिक बांड पर अनिक्षा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

अनिक्षा से अपना पासपोर्ट समर्पित करने और पूर्वानुमति के बगैर अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने को कहा है. अनिक्षा के पिता व संदिग्ध सटोरिये अनिल जयसिंघानी को पुलिस ने 20 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया था. इन पिता-पुत्री के अलावा पुलिस ने उनके रिश्तेदार निर्मल जयसिंघानी को भी गिरफ्तार किया था. वह भी 27 मार्च तक पुलिस हिरासत में है. अमृता फडणवीस की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 20 फरवरी को अनिक्षा और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

पीटीआई-भाषा

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