आप विधायक अमानतुल्लाह खान चार दिन की पुलिस हिरासत में

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Published : Sep 17, 2022, 8:19 PM IST

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आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) को आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश की. इस दौरान ACB ने कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. उनपर वक्फ एक्ट 1995 के भी उलंघन का मामला है. अपने करीबियों को नियमों के विरुद्ध शामिल करने का आरोप है.

नई दिल्ली : दिल्ली वक्फ बोर्ड मैं अनियमितताओं, नियम के विरुद्ध नियुक्ति व वक्फ फंड के दुरुपयोग को लेकर गिरफ्तार किए गए आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) को चार दिन की एसीबी की रिमांड में भेज दिया है. एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चार दिन की रिमांड मंजूर की है. लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने एसीबी की तरफ से पक्ष रखा, वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश हुए.

शुक्रवार को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया गया. जिला न्यायाधीश ने मामले को एमपी एमएलए कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुलल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया. एसीबी की तरफ से पेश हुए लोक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि देशभर में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी के बाद कई करोड़ रुपये और दस्तावेज एसीबी ने बरामद किए हैं. वहीं कल की गई छापेमारी में एसीबी को दो स्थानों से कुल 24 लाख रुपये, एक हथियार और कारतूस बरामद की है.

लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि ना सिर्फ वक्फ बोर्ड में भर्ती को लेकर अनियमितता बरती गई है, बल्कि वक़्फ़ फंड में विधवा महिलाओं के लिए नियोजित फंड का भी दुरुपयोग किया गया है. एसीबी ने कोर्ट को बताया की वर्ष 2020 के दौरान अमानतुल्लाह खान ने वक्फ को मिली रकम को अपने खाते में स्थानांतरित कराया. वक्फ के खाते की जगह अपने निजी खाते में करीब 80 लाखों रुपए की रकम स्थानांतरित की गई. वही अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा एसीबी के द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं. एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने कोरोना वायरस लोगों की मदद के लिए अपने खाते का इस्तेमाल किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि नियुक्तियों को लेकर एसीबी के पास किसी भी प्रकार के सबूत नहीं है. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मंदिर (कोर्ट) नहीं है जहां से आप प्रसाद (रिमांड) लेकर ही जाएंगे.

एसीबी का दावा हामिद ने स्वीकारा अमानतुल्ला ने दिए थे हथियार और रुपये


सुनवाई के दौरान एसीबी में कोर्ट में दावा किया की छापेमारी के दौरान हामिद ने यह स्वीकार किया कि उसके घर से बरामद 12 लाख रुपए और उसे अमानतुल्लाह द्वारा ही दिए गए थे. अमानतुल्लाह ने उसे कहा था कि फिलहाल यह रख लो, मैं बताऊंगा कि इनका क्या करना है. इसके जवाब में अमानतुल्लाह के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा नाम लिया जाएगा तो क्या यह रकम उसी की हो जाएगी. इस पर तंज कसते हुए लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह लोग बहुत चालाक लोग हैं. यह अपने घर में कुछ भी नहीं रखते हैं.

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एसीबी ने कोर्ट को बताया की अमानतुल्लाह ने वक्फ बोर्ड में कुल 33 भर्तियां की थी, जिनमें से 32 लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी. इन 32 लोगों में से 22 लोग ओखला विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं. जबकि पांच अन्य लोग अमानतुल्लाह खान के भतीजे या अन्य रिश्तेदार हैं. यानी कुल भर्ती में 27 लोग अमानतुल्लाह के करीबी हैं. ऐसे में भर्ती में नियमों के उल्लंघन किए जाने की संभावना है.

बता दें कि ACB ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में शुक्रवार को अमानतुल्लाह खान को तलब किया था. बोर्ड में कथित गड़बड़ी के संबंध में पहले भी प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. इस प्राथमिकी के अनुसार, खान ने सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया और भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण गतिविधियों में शामिल रहे. तीसरा मामला एसीबी अधिकारियों के कामकाज में बाधा डालने से संबंधित है. पुलिस ने कहा कि इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.

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