ETV Bharat / state

Gaurela Pendra Marwahi : नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा, जीपीएम कोर्ट का फैसला

author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 25, 2023, 3:23 PM IST

Gaurela Pendra Marwahi
रेप के आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा

Gaurela Pendra Marwahi गौरेला पेंड्रा मरवाही में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है. आरोपी को अपने घिनौने काम के लिए मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की थी.

गौरेला पेंड्रा मरवाही : नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.आरोपी को आखिरी सांस तक अब जेल में रहना होगा. इस केस में आरोपी ने डरा धमकाकर अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया था. जिसकी शिकायत पीड़ित के दादा ने पुलिस से की. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच की. शिकायत सही मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था. जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

कब का है मामला ?: मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है. जहां 22 जुलाई को नाबालिग लड़की के दादा ने अपने बेटे के खिलाफ गौरेला थाने दुष्कर्म की शिकायत की.दादा के मुताबिक उसकी दस साल की पोती के साथ उसी के पिता ने दुष्कर्म किया था. जिसकी शिकायत पुलिस ने दर्ज की. पुलिस ने शिकायत के बाद जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया.

''आरोपी की पत्नी आठ साल पहले ही उसे छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी है. बच्ची अपने पिता और दादा के साथ रहती थी.पिता अक्सर शराब के नशे में घर आता और बच्ची के साथ मारपीट करता.कुछ दिनों बाद आरोपी की नीयत अपनी ही बेटी पर खराब हुई. जिसके बाद नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा.अपने साथ हो रहे गलत काम की जानकारी नाबालिग ने अपने दादा को दी.जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट किया.'' पंकज नगाइच, शासकीय वकील

रुपए का लालच देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला बुजुर्ग गिरफ्तार
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार
धमतरी में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा : इस मामले में एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया. इसे मानवता को शर्मसार करने वाला मामला बताते हुए आरोपी पिता को POCSO ACT के तहत मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई गई. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी वकील पंकज नगाइच ने की थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.