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15 फरवरी तक रायपुर-बिलासपुर NH का निर्माण कार्य हो पूरा-हाईकोर्ट

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Published : Jan 17, 2020, 3:56 PM IST

रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग के निर्माण में हो रही देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में 17 जनवरी को सुनवाई हुई. इस पर न्यायालय ने लिखित में जवाब पेश करने और 15 नवंबर तक हाईवे निर्माण कार्य को पूरा करने का आदेश जारी किया है.

Raipur-Bilaspur NH case
रायपुर-बिलासपुर NH की लेटलतीफी पर HC सख्त

बिलासपुर: रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग के निर्माण में हो रही देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में 17 जनवरी को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान ठेका कंपनी के अधिकारियों ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए काम में देरी होने की बात कही. इस पर कोर्ट ने उन्हें लिखित में जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है.साथ ही 15 फरवरी तक हाईवे निर्माण कार्य को पूरा करने का आदेश जारी किया है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. 17 जनवरी को हुई मामले की सुनवाई के दौरान NHAI रायपुर ( भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पुंज लॉयड के अधिकारी और अन्य अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे.

बता दें कि रजत तिवारी ने रायपुर-बिलासपुर के बीच बन रहे नेशनल हाईवे की लेटलतीफी को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. साथ ही धीमी गति से निर्माण के कारण हो रही परेशानी से कोर्ट को अवगत कराया था. याचिका में कहा गया है कि निर्माण कार्य में देरी की वजह से नेशनल हाईवे से लगे गांव के ग्रामीणों और राहगीरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही रायपुर और बिलासपुर की दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई है.

Intro:रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग के निर्माण में हो रही देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान ठेका कंपनी पुंज लॉयड के अधिकारीयों ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए काम में देरी होने की बात कही। जिस पर न्यायालय ने उन्हें लिखित में जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है।साथ ही 15 नवंबर तक हाईवे निर्माण कार्य को पूरा करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। आज मामले की सुनवाई के दौरान NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर रायपुर, पुंज लॉयड के अधिकारी व अन्य अधिकारी कोर्ट में थे मौजूद। Body:बता दें कि रजत तिवारी ने रायपुर-बिलासपुर के बीच बन रहे नेशनल हाईवे की लेटलतीफी को लेकर जनहित याचिका दायर की है। निर्माण की लेटलतीफी और धीमी गति से निर्माण के कारण हो रही परेशानी से कोर्ट को अवगत कराया था। याचिका में कहा गया है कि निर्माण कार्य में देरी की वजह से नेशनल हाइवे से लगे गांव, ग्रामीणों और राहगीरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही रायपुर और बिलासपुर की दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई है। Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।
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