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नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध का असर, रामानुजगंज बस स्टैंड में पसरा सन्नाटा, यात्री परेशान

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 2, 2024, 7:09 PM IST

Transporters strike केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का विरोध करते हुए ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं. इसका खामियाजा यात्रियों को भुगताना पड़ रहा है. बलरामपुर के रामानुजगंज में बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है. बस और ऑटो नहीं मिलने से यात्री परेशान और हताश हैं. Hit And Run laws

Transporters strike in Balrampur
मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध

बलरामपुर: जिले में भी हिट एंड रन एक्ट का विरोध का असर देखने को मिल रहा है. यात्री बसों के ड्राइवरों ने गाडियां बंद कर अपना विरोध जता रहे हैं. रामानुजगंज के बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है. पेट्रोल पंप पर भी वाहनों की कतार लग रही है. ड्राइवर्स के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है.

बस स्टैंड में पसरा सन्नाटा, यात्री परेशान: बस और ट्रक चालकों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है.आज भी सुबह से ट्रकों और बसों के पहिए थमे हुए हैं. परिवहन के साधन बंद होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोग महंगे दामों में वाहन बुकिंग कर सफर करने को मजबूर हैं. बसों के बंद होने की जानकारी नहीं होने के कारण कई यात्री बस स्टैंड पर भटकते हुए भी नजर आ रहे हैं.

"हम लोग पुणे से आ रहे हैं. अंबिकापुर में ट्रेन से उतरे तो बस नहीं मिला. वाहन बुकिंग करके रामानुजगंज तक आए हैं. बस नहीं चलने के कारण बहुत मुसीबत हो रही है. पैसे बहुत कम थे, फिर भी ज्यादा पैसे देकर वाहन बुकिंग कर बिना कुछ खाए पीए हम लोग यहां तक पहुंचे हैं." - अल्ताफ अंसारी, यात्री

बस स्टैंड चौक पर ड्राइवरों विरोध: नए मोटर व्हीकल एक्ट कानून का विरोध करते हुए ड्राइवरों ने वाहन चलाने से इंकार कर दिया है. रामानुजगंज में वाहन चालक संघ की तरफ से चक्काजाम करने के लिए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया. लेकिन अनुमति नहीं मिली. लेकिन बस स्टैंड चौक पर ड्राइवर जुटे और विरोध करने लगे. जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवरों को समझाइश दी.

"हमारी समस्या ये है कि जब वाहन चलाते हैं, अगर बाइक सवार या फिर किसी को टक्कर लग जाती है. इस स्थिति में नए कानून के मुताबिक, हमे 10 साल की सजा और 7 लाख रूपये जुर्माना देना पड़ेगा. हमारे पास दस लाख रुपए नहीं है कि हम शासन को जुर्माना भर पाएं और दस साल की सजा बहुत ज्यादा है. इसलिए नए कानून के विरोध में हम चक्काजाम करने की तैयारी में थे, लेकिन हमें परमिशन नहीं दिया गया. अनुमति नहीं मिलने पर हमने चक्काजाम नहीं किया." - जवाहर गुप्ता, ड्राइवर

हिट एंड रन के प्रावधानों का विरोध: केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित मोटर व्हीकल एक्ट 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. जिसके बाद से ही पूरे देश में यह कानून लागू हो गया है. जिसके बाद नए मोटर व्हीकल एक्ट का पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है. वाहन चालक हिट एंड रन लॉ में ज्यादा सजा और जुर्माने के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं. हड़ताल की वजह से रामानुजगंज के अंतरराज्यीय बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है. यात्रियों को आने जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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