Bihar News: जमाबंदी को लेकर बदला नियम, सीओ अब नहीं कर पाएंगे मनमानी, जाने प्रक्रिया...
पटनाः बिहार में जमीन की जमाबंदी कराने का नियम (Land confiscation rules) बदल गया है. अब इसके लिए नया नियम जारी किया है. इसकी जानकारी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने दी. उन्होंने बताया कि अब सीओ डायरेक्ट जमाबंदी नहीं कर पाएंगे. इसका अधिकार अब डीसीएलआर को दे दिया गया है. इस तरह के नियम आने से अब सीओ की मनमानी पर कोर लगेगी. सीओ की मनमानी को लेकर लगातार शिकायत आती रही है. इसी को देखते हुए यगह नियम बनाया गया है. मंत्री ने बताया कि जमाबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार के स्तर पर पहुंच रही थी. बड़ी संख्या में जमाबंदी छूट गई थी. विभाग में सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखकर भविष्य में छोटी भी जमाबंदी को डिजिटाइज और ऑनलाइन करने से पहले अंचलाधिकारी को भूमि सुधार एवं उप समाहर्ता की अनुमति लेने को कहा था. इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत लंबित जमीन जमाबंदी और दाखिल खारिज को अंतिम रूप देने से पहले अंचलाधिकारी को अब डीसीएलआर और एडीएम से स्वीकृति लेनी होगी.