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Bagaha News: हत्या मामले में 6 अभियुक्तों को मिली सजा, 11 धूर जमीन के लिए ले ली थी जान

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Published : May 9, 2023, 11:04 PM IST

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बगहा में 14 वर्ष पूर्व जमीन विवाद में हुई हत्या मामले में छह अभियुक्तों को आज सजा सुनाई (Six accused sentenced in murder case in Bagaha) गई. इसमें पांच आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा हुई और एक दिव्यांग अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई गई. महज 11 धूर जमीन के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. पढ़ें पूरी खबर..

बगहा: बिहार के बगहा में हत्या के आरोपियों को कोर्ट में सजा सुनाई गई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में 14 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में छह लोगों को सजा सुनाई गई. इसमें से पांच अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा और एक दिव्यांग अभियुक्त को पांच साल की सजा दी गई. सभी छह अभियुक्तों में से तीन पर हत्या व तीन पर हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज था.

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14 साल पहले हुई थी हत्या: भैरोगंज थाना क्षेत्र में 14 पहले जमीन विवाद में हत्या का छह अभियुक्तों पर आरोप था. इसी मामले में आज सभी छह आरोपियों को सजा हुई है. मात्र 11 धूर जमीन के लिए इन सभी आरोपियों ने अपने पटीदार की हत्या कर दी थी. प्रभारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि भैरोगंज (बगहा) थाना में दर्ज कांड की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम ब्रजेश पाण्डेय के न्यायालय ने सभी गवाहों व दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई है.

"भैरोगंज (बगहा) थाना में दर्ज कांड की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम ब्रजेश पाण्डेय के न्यायालय ने सभी गवाहों व दोनों पक्षो को सुनने के बाद सजा सुनाई है" -जितेंद्र भारती, प्रभारी लोक अभियोजक

जमीन के लिए पटीदारों ने की थी हत्याः पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता देवेन्द्र मणि मिश्र ने बताया कि 14 वर्ष पहले बगहा एक अंचल के मंझरिया गांव में भूमि विवाद को लेकर जगन्नाथ राम की हत्या उनके भाई, पटीदार व रिश्तेदार योगेन्द्र राम, अशोक राम, नन्हे राम, सुकई राम, कृष्णनाथ राम व पारस राम ने कर दी थी. मृतक के पुत्र मोहनलाल राम ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें योगेन्द्र राम, अशेाक राम व नन्हे राम पर धारा 302 के तहत आरोप तय किया गया था. इन तीनों को 10-10 साल की सश्रम कारावास के साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है.

अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा होगीः अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं पारस राम, कृष्णा राम को दस साल की सजा के साथ पांच हजार का अर्थदंड सुनाया गया है. इसके साथ ही सुकई राम को दिव्यांग होने के कारण पांच साल की सजा सुनायी गयी है. अधिवक्ता समसुल होदा ने बताया कि पूरे मामले में 10 लोगों की गवाही हुई है.

"14 वर्ष पहले बगहा एक अंचल के मंझरिया गांव में भूमि विवाद को लेकर जगन्नाथ राम की हत्या उनके भाई, पटीदार व रिश्तेदार योगेन्द्र राम, अशोक राम, नन्हे राम, सुकई राम, कृष्णनाथ राम व पारस राम ने कर दी थी. मृतक के पुत्र मोहनलाल राम ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें योगेन्द्र राम, अशेाक राम व नन्हे राम पर धारा 302 के तहत आरोप तय किया गया था. इन तीनों को 10-10 साल की सश्रम कारावास के साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है"- देवेन्द्र मणि मिश्र, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता

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