पटना HC के जज ने सिवान एसपी की लगाई क्लास, पुलिस अधीक्षक बोले- 'मिस्टेक हो गई, अब नहीं होगी'

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Published : Dec 3, 2022, 10:55 PM IST

पटना उच्च न्यायालय

पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीश जितेंन्द्र कुमार ने सिवान एसपी की क्लास लगी (Patna High Court Judge Reprimanded To Siwan SP) दी. जिसके बाद वो जज के सामने गिड़गिड़ाने लगे. एसपी शैलेश कुमार सिन्हा जज से बोलते रह गए सॉरी, सॉरी, मिस्टेक हो गई, अब नहीं होगी. लेकिन जज नहीं माने उन्होंने एसपी को जमकर फटकार लगाई.

सिवान: बिहार के सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा (Siwan SP Shailesh Kumar Sinha) का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो कुल 21 मिनट का है. जिसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीश जितेंन्द्र कुमार (Patna High Court Justice Jitendra Kumar) के सामने एसपी शैलेश कुमार सिन्हा बार बार सॉरी-सॉरी बोलते दिख रहे है. हालांकि जज उनकी जम कर क्लास ले रहे हैं. दरअसल उस वीडियो को गौर से देखने के बाद साफ तौर पर पता चल रहा है कि जिले के लकड़ी नबीगंज थाना इलाके का एक मामला है, जो कि पटना उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है.

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सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा का वीडियो वायरल : जज के अनुसार जो कोर्ट में रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के कागज में 53 लिखा है लेकिन जो एसपी शैलेश सिन्हा ने अपने वकील के माध्यम से जज को जो कागज सबमिट किया है उसमें 153 लिखा है और कार्बन कॉपी लगी है. यह सब देख भड़क उठे जज और एसपी की जम कर क्लास लगा डाली. इस वायरल वीडियो के देखने के बाद आम जनता भी जागरूक हो जाएगी और सोचेगी की वाकई कानून सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि पुलिस के लिए भी है. पुलिस भी अगर गलती करती है तो कोर्ट उसे जरूर सजा देती है. हालांकि जज ने यहां तक कह दिया कि आपने तो वर्दी की लाज भी नहीं रखी. एसपी की कई गलतियों को जज ने बारीकी से पकड़ लिया और जम कर क्लास लगाते हुए कहा कि मिस्टर एसपी अगले सप्ताह पूरे केस का रिकॉर्ड आप ले कर आएंगे.

पटना HC के जज ने एसपी की लगाई क्लास : मिली जानकारी के अनुसार, यह वीडियो दो रोज पहले की है. कोर्ट ने नोटिस देकर एसपी शैलेश कुमार सिन्हा को पटना उच्च न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए थे. जिस पर एसपी जज के समक्ष पेश हुए. एसपी के सामने दूसरे पक्ष के वकील भी मौजूद थे. उन्होंने एसपी की मौजूदगी में जज के समक्ष अपनी दलील रखते हुए कहा कि 18 नवंबर 2022 को लकड़ी नबीगंज कांड संख्या 61/20 में अजित कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह एवं अशोक सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया लेकिन उस केस में इन्होंने घटना की पूछताछ के लिए अभियुक्तों को रिमांड पर नहीं लिया. इस कांड में गोली बारी की घटना हुई थी.

सिवान एसपी को जज ने लगाई फटकार : जज साहब ने पूछा मिस्टर एसपी रिमांड पर क्यों नहीं लिया तो एसपी ने बोला कि वह नामजद अभियुक्त था तो फिर जज ने कहा नामजद रहेगा तो रिमांड पर पूछताछ के लिए नही लिया जाएगा. आप डायरेक्ट एसपी है या प्रमोटी. एसपी ने कहा मैं प्रमोटी एसपी हूं. जज बोले प्रमोटी से पुलिस कप्तान हो गए तो अपने हिसाब से कैसे चलेगा फिर एसपी बोले हम रिमांड पर ले ले रहे है सर तो फिर जज भड़के और बोलें कि हम सिखाने के लिए थोड़े बैठे है. जज ने कहा कि आपको तो कम से कम उसे 1 दिन के लिए भी रिमांड पर लेना चाहिए था.

अभियुक्त से पूछताछ नहीं करने पर नाराज हुए जज : जज ने कहा, क्या-क्या बोलियेगा एसपी साहब, अपनी वर्दी की भी लाज रखिये. एसपी तो बेचारे खड़े के खड़े खूब जज की फटकार सुन रहे थे. जज बोले कि आज तक आपने इस केस में शामिल बाइक जब्त नहीं की और नहीं वो आर्म्स, जिससे घटना को अंजाम दिया गया था. जज ने यहां तक कह दिया कि यही सब करते-करते सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक पहुंच गये. एसपी बार-बार सॉरी सर, सॉरी सर बोल रहे थे, यह भी कह रहे थे कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा सर.

सिवान SP की हातल हुई खराब : पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीश ने जिस तरीके से सीवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा की क्लास की शायद ही कभी इस तरह किसी एसपी की क्लास हुई होगी. जज ने सीधे-सीधे एसपी को कोर्ट सभागार में ही वकीलों के सामने बोलने लगे कि आप अभियुक्त के मेल-जोल में है. यह आपका नेचुरल कंडक्ट नही है, आप अभियुक्त को प्रोटेक्ट कर रहे है. फिर दूसरे पक्ष के वकील ने बोला माई लॉड एक और मामला है.

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