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बिहार में हाईटेक हुए तस्कर: कूरियर से शराब तस्करी, डिलीवरी नहीं करने पर कर्मचारी को काम से निकाला

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Published : Dec 31, 2022, 6:13 PM IST

सीतामढ़ी में शराब जब्त
सीतामढ़ी में शराब जब्त

सीतामढ़ी में शराब तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद शराब तस्कर, शराब तस्करी करना नहीं छोड़ रहे हैं. ताजा मामला ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के द्वारा शराब मंगवा कर बेचने (Liquor Smuggling Through Courier In Sitamarhi) का सामने आया है. पढ़ें पूरी खबर...

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया (Police Recovered Huge Amount Of Liquor In Sitamarhi) है. मामला मेसौल थाना क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले की है. जहां डेली वेरही कूरियर कंपनी के द्वारा शराब की खेत को डिलीवरी करने से इनकार करने पर डिलीवरी ब्वॉय को काम से निकाल दिया. जिसके बाद दर्जनों की संख्या में डिलीवरी ब्वॉय कार्यालय के सामने खड़ा हो कर हंगामा करने लगे. उनका आरोप है कि कंपनी के द्वारा दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, यूपी समेत अन्य शहरों से शराब की खेप मंगवा कर उसे डिलीवर कूरियर के माध्यम से किया जा रहा है.

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'डिलीवरी नहीं करने पर सुनना पड़ता है डांट' : डिलीवरी ब्वॉय का आरोप है कि शराब की जो (Liquor Smuggling In Sitamarhi) कूरियर आती है उसे डिलीवर नहीं करने पर प्रबंधक के द्वारा डांटा जाता है और काम से निकालने की धमकी दी जाती है. इसीको लेकर वो कार्यालय पर इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने प्रबंधक समेत दो को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है. मामले को लेकर पूछे जाने पर एसडीपीओ सदर सुबोध कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन चल रही है. अगर मामला सही पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.

'मामले की छानबीन चल रही है. अगर मामला सही पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.' - सुबोध कुमार, एसडीपीओ सदर

डिलीवरी ब्वॉय ने डिलीवरी से किया इंकार तो काम से निकाला : जिले में कूरियर के माध्यम से शराब की खेप आती है और शराब की डिलीवरी नहीं करने पर डिलीवर बॉय काम से निकाल दिया जाता है. बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

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