शेखपुरा: सिविल कोर्ट ने तीन पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ जारी किया वारंट

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Published : Sep 23, 2022, 1:49 PM IST

Warrant Against Three Policemen In Sheikhpura

शेखपुरा सिविल कोर्ट ने तीन पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है. साल 2005 में पुलिस टीम पर हमले को लेकर इन तीनों को गवाही देनी थी लेकिन बार बार नोटिस मिलने के बाद भी ये लोग कोर्ट में गवाही के लिए नहीं पहुंचे. पढ़ें.

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में गुरुवार को सिविल कोर्ट (Sheikhpura Civil Court) के जिला जज राजकुमार ने पुलिस टीम पर हमले के मामले में भी गवाही नहीं देने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. उन्होंने 2005 के एक आपराधिक मामले में गवाही नहीं देने पर बरबीघा प्रखंड अंतर्गत केवटी पुलिस ओपी के तीन पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Warrant Against Three Policemen In Sheikhpura) जारी किया है. इस मामले में बदमाशों ने पुलिस दल पर जानलेवा हमला किया था.

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शेखपुरा कोर्ट ने जारी किया तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ वारंट: जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि जिला जज राजकुमार ने इस मामले के सूचक दारोगा महानंद झा और अनुसंधान दारोगा शिव मुनि सिंह के साथ पुलिस जमादार नवीन कुमार के खिलाफ गवाही नहीं देने को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. न्यायालय ने इस संबंध में एसपी कार्तिकेय शर्मा को सभी गवाहों को दशहरा के अवकाश के बाद 18 अक्टूबर को हर हाल में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

पुलिस पर हमले को लेकर लापरवाही पर कोर्ट गंभीर: बताया गया कि पुलिस द्वारा स्वयं पर हुए हमले के मामले में भी इस प्रकार की लापरवाही को न्यायालय ने गंभीरता से लिया है. बता दें कि पुलिस पदाधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होकर गवाही देने के लिए कई बार कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था. लेकिन बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी ये तीनों पुलिस पदाधिकारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. बाध्य होकर कोर्ट को ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ा.

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