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छपरा : नाबालिग से गैंगरेप के 3 दोषियों को 20 साल की सजा

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Published : Jul 22, 2022, 5:15 PM IST

छपरा में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में बीस साल की सजा (Life Sentence In Minor Molestation Case In Chapra) हुई है. कोर्ट ने 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा के साथ 25 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. फाइन नहीं भरने पर सजा अवधि बढ़ जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

गैंगरेप के आरोपियों को 20 साल की सजा
गैंगरेप के आरोपियों को 20 साल की सजा

सारण: बिहार के सारण में छपरा एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुमन कुमार दिवाकर (ADJ Suman Kumar Diwakar) ने गड़खा थाना के ठिखहा निवासी उपेंद्र सिंह, रंजीत कुमार, अजीत कुमार को पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत बीस-बीस साल की सजा दी है. सजा के साथ-साथ 25-25 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधि बढ़ जाएगी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सह लोक अभियोजक ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा.

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गैंगरेप के आरोपियों को उम्रकैद की सजा : अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सह लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके सहायक अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा. अनुसंधानकर्ता और डॉक्टर सहित कुल छह लोगों की गवाही न्यायालय में हुई. पुलिस ने चार दिसंबर 2019 को न्यायालय में कांड के अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र समर्पित कर दिया था. उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने थाना में पांच सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत : पीड़िता ने बताया था कि वह घटना के दिन संध्या समय मित्र शमशाद से मिलने खेत के पास गई थी, जहां वे दोनों आपस में बात कर रहे थे. तभी तीनों आरोपी आए और उसके साथ जबरदस्ती और दुष्कर्म किए. उन्होंने गलत काम का वीडियो (Video Of Molestation In Chapra) बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की धमकी भी दी थी.

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