छपरा: बिहार सरकार के एक आदेश के तहत दिनांक 1 मई से बालू की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई है. इसको लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी की है. अब राज्य सरकार के अगले आदेश तक बालू का कारोबार बंद रहेगा. बिहार सरकार के आदेश के बाद सारण जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने सारण जिला के डोरी गंज स्थित चार बालू घाटों से बालू के उठाव और बालू की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगा दी है.
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जिलाधिकारी ने दिया कार्रवाई का आदेश
बिहार सरकार की ओर से बंदी के बाद भी बालू के उठाव और उसकी बिक्री जारी है. इसको लेकर सारण जिला अधिकारी डॉ निलेश रामचंद्र देवरे ने आज अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बालू का कारोबार करने वाले व्यापारियों और बालू ढोने वाले माल वाहनों पर कारवाई की जाए.
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चलाया गया विशेष अभियान
जिलाधिकारी के आदेश के बाद आज सारण जिले के डोरीगंज के आसपास के इलाके में छपरा के डीसीएलआर, एम बी आई, सीओ और वीडियो सदर के द्वारा विशेष छापामारी अभियान चलाया गया. जिसमें बालू का अवैध कारोबार करते हुए और ओवरलोडड ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस विशेष अभियान में ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया और नियमानुसार 29.50लाख का जुर्माना वसूला गया.