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पटना: दूसरे राज्य की गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने शुरू की कार्रवाई, जल्द लिया जाएगा जुर्माना

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Published : Dec 8, 2019, 7:32 PM IST

संजय अग्रवाल ने कहा कि यदि आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो जिस स्टेट से आप मोटर वाहन खरीद रहे हैं, उस स्टेट का आपके पास एक पहचान पत्र होनी चाहिए. चाहे वहां का डीएल हो, आधार कार्ड हो या वोटर आई कार्ड.

action on vehicle of other states in patna
दूसरे राज्य की गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने शुरू की कार्रवाई

पटना: राजधानी में दूसरे राज्य की गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. बिहार सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल ने सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दूसरे राज्य की गाड़ी यदि एक महीना से ज्यादा बिहार की सड़कों पर रहेंगी, तो उन्हें जुर्माना देना होगा.


परिवहन विभाग वसूलेगा जुर्माना
संजय अग्रवाल ने कहा कि यदि आप जुर्माना से बचना चाहते हैं तो जिस स्टेट से आप मोटर वाहन खरीद रहे हैं, उस स्टेट का आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए. चाहे वहां का डीएल हो, आधार कार्ड हो या वोटर आई कार्ड. किसी एक पहचान पत्र की आवश्यकता है. तभी विभाग मानेगा कि आप बिहार के बाहर रहने वाले हैं. अन्यथा पकड़े जाने पर परिवहन विभाग भारी जुर्माना वसूलेगा.

पेश है रिपोर्ट

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3 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर देगी सरकार
संजय अग्रवाल ने बताया कि जो भी मोटर वाहन मालिक बाहरी गाड़ियों का बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन्हें बिहार सरकार 3 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगी. बता दें कि इसके पहले बिहार सरकार ने हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ गाड़ियों के प्रदूषण जांच के लिए विशेष अभियान चलाकर भारी जुर्माना वसूला था. जिसके बाद अब दूसरे राज्य की गाड़ियों के परिचालन पर जुर्माना लिया जाएगा.

Intro: दूसरे राज्य की गाड़ियों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में राज्य सरकार ने आदेश के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी कुछ ही दिनों में धरपकड़ के लिए उतरेंगे सड़कों पर--


Body:पटना-- बिहार में रह रहे मोटर गाड़ी मालिकों के लिए बुरी खबर है दूसरे राज्य से गाड़ी खरीद कर बिहार के सड़कों पर जो भी लोग दौड़ा रहे हैं विभाग अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है बिहार सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है परिवहन विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल ने परिवहन विभाग के सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी अदर स्टेट की गाड़ी बिहार में आए उस पर फाइन लगेगा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि जो भी अदर स्टेट की गाड़ी यदि एक महीना से ज्यादा बिहार की सड़कों पर रहेंगी तो उन्हें जुर्माना देना होगा। यदि आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो जिस स्टेट से आप मोटर वाहन खरीद रहे हैं उस स्टेट का आपके पास एक पहचान पत्र होनी चाहिए चाहे वहां का डीएल हो आधार कार्ड हो या वोटर आई कार्ड किसी एक पहचान पत्र की आवश्यकता है तभी विभाग मानेगा कि आप बिहार के बाहर रहने वाले हैं। अन्यथा पकड़े जाने पर परिवहन विभाग आप से भारी जुर्माना वसूलेगा।
जो भी मोटर वाहन मालिक बाहरी गाड़ियों का बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो बिहार सरकार उन्हें 3 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगी।

बाइट-- संजय अग्रवाल प्रधान सचिव परिवहन सह कमिश्नर पटना


Conclusion: हम आपको बता दें कि इसके पहले बिहार सरकार ने हैमलेट सिल्ट बेल्ट के साथ गाड़ियों का पोलूशन जांच के लिए विशेष अभियान चलाकर भारी जुर्माना वसूला था और अब दूसरे राज्य के गाड़ियों का नंबर है जितनी बार दूसरे राज की गाड़ी पकड़ी जाएगी उतने बार जुर्माना देना पड़ेगा

ईटीवी भारत के लिए पटना से अरविंद राठौर की रिपोर्ट

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