ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री आवास योजना: मसौढ़ी में जमीन दस्तावेज की कमी के कारण 955 लाभुकों का आवेदन रिजेक्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY Yojana) के तहत नगर परिषद मसौढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत 955 लाभुकों का आवेदन उनके विभाग को सरेंडर कर दिया गया है. पदाधिकारियों का कहना है कि ये लाभुकों को तीन बार नोटिस देने के बावजूद तय सीमा के अनुसार जमीन के कागजात समय पर जमा नहीं कर पाए हैं. जिस कारण आवेदनों को उनके विभाग में सरेंडर कर दिया गया है.

PMAY Beneficiaries Application Rejected in patna Masaurhi
PMAY Beneficiaries Application Rejected in patna Masaurhi
author img

By

Published : Jan 29, 2022, 12:01 PM IST

पटना: शहरी क्षेत्र में मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत नगर परिषद मसौढ़ी (City Council Masaurhi) क्षेत्र के अंतर्गत तीन फेज में 1894 लोगों के आवेदन स्वीकृत कर लिए गए थे. जिसमें 955 ऐसे लोग थे जिनका जमीन का मूल प्रमाण पत्र, तीन बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं किया गया. ऐसे में इन सभी के आवेदनों को उनके विभाग में सरेंडर कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें - पटना: आवास के लिए भटक रहा दिव्यांग दंपति, पॉलिथीन टांग कर ठंड में रहने को है विवश

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) के तहत मिलने वाले शहरी निकाय में आवास योजना के 955 ऐसे लाभुक हैं. जिन्होंने तीन बार नोटिस देने के बावजूद अभी तक जमीन का दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं. जिसको लेकर अंततः नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने उन सभी आवेदनों को उनके विभाग के प्रति सरेंडर कर दिया है. अब ऐसे लोगों को आवास योजना नहीं दी जाएगी. चौथे फेज में नए गाइडलाइन के अनुसार उन सभी लाभुकों को एक बार फिर से जारी निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के तहत सरकार के विभिन्न नियमों के तहत आने वाले लाभ को पीएमएवाय के तहत लाभ दिया जाएगा.

नगर परिषद मसौढ़ी के कार्यपालक पदाधिकारी जगन्नाथ यादव ने कहा कि जमीन का मूल प्रमाण पत्र के अभाव के चलते विभाग निर्देशानुसार 955 लोगों का नाम विभाग को सरेंडर कर दिया गया है. उन्होंने गाइडलाइन को लेकर कहा कि लाभार्थी परिवार के पास, या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (समी मौसम वाली रिहायशी इकाइया) नहीं होना चाहिए. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) ईडब्ल्यूएस परिवार तीन लाख रुपये से कम है. उनका आवेदन फिर से लिया जा रहा है.

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है. पीएमएवाय एक सरकारी स्कीम है जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करना है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको लाभार्थी के रूप में पात्रता प्राप्त करनी होगी. यह जानाकारी पीएमएवाय लिस्ट पर उपलब्ध है.

जिन उम्मीदवारों ने पीएमएवाय के लिए आवेदन किया है वे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2021 को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. लिस्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जा कर देख सकते हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है.

यह भी पढ़ें - PMAY में घोटाला, ग्रामीणों ने कहा-जो राशि मिलेगी उसमें आधा तो साहब 'खा' जाएंगे

यह भी पढ़ें - पीएम आवास योजना में अनियमितता: आधे-अधूरे निर्माण वाले लाभार्थी और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई!

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

पटना: शहरी क्षेत्र में मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत नगर परिषद मसौढ़ी (City Council Masaurhi) क्षेत्र के अंतर्गत तीन फेज में 1894 लोगों के आवेदन स्वीकृत कर लिए गए थे. जिसमें 955 ऐसे लोग थे जिनका जमीन का मूल प्रमाण पत्र, तीन बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं किया गया. ऐसे में इन सभी के आवेदनों को उनके विभाग में सरेंडर कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें - पटना: आवास के लिए भटक रहा दिव्यांग दंपति, पॉलिथीन टांग कर ठंड में रहने को है विवश

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) के तहत मिलने वाले शहरी निकाय में आवास योजना के 955 ऐसे लाभुक हैं. जिन्होंने तीन बार नोटिस देने के बावजूद अभी तक जमीन का दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं. जिसको लेकर अंततः नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने उन सभी आवेदनों को उनके विभाग के प्रति सरेंडर कर दिया है. अब ऐसे लोगों को आवास योजना नहीं दी जाएगी. चौथे फेज में नए गाइडलाइन के अनुसार उन सभी लाभुकों को एक बार फिर से जारी निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के तहत सरकार के विभिन्न नियमों के तहत आने वाले लाभ को पीएमएवाय के तहत लाभ दिया जाएगा.

नगर परिषद मसौढ़ी के कार्यपालक पदाधिकारी जगन्नाथ यादव ने कहा कि जमीन का मूल प्रमाण पत्र के अभाव के चलते विभाग निर्देशानुसार 955 लोगों का नाम विभाग को सरेंडर कर दिया गया है. उन्होंने गाइडलाइन को लेकर कहा कि लाभार्थी परिवार के पास, या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (समी मौसम वाली रिहायशी इकाइया) नहीं होना चाहिए. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) ईडब्ल्यूएस परिवार तीन लाख रुपये से कम है. उनका आवेदन फिर से लिया जा रहा है.

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है. पीएमएवाय एक सरकारी स्कीम है जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करना है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको लाभार्थी के रूप में पात्रता प्राप्त करनी होगी. यह जानाकारी पीएमएवाय लिस्ट पर उपलब्ध है.

जिन उम्मीदवारों ने पीएमएवाय के लिए आवेदन किया है वे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2021 को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. लिस्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जा कर देख सकते हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है.

यह भी पढ़ें - PMAY में घोटाला, ग्रामीणों ने कहा-जो राशि मिलेगी उसमें आधा तो साहब 'खा' जाएंगे

यह भी पढ़ें - पीएम आवास योजना में अनियमितता: आधे-अधूरे निर्माण वाले लाभार्थी और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई!

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.