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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से पटना हाईकोर्ट नाराज, EOU को केस दर्ज कर कार्रवाई का आदेश

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Published : Dec 15, 2021, 11:06 PM IST

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को दिया है. कोर्ट ने साइबर क्राइम की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को (Patna High Court News) साइबर क्राइम से जुड़े याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में अधिवक्ता मनु त्रिपुरारी को कोर्ट की सहायता करने के लिए एमिकस क्यूरी बनाया गया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार ने (High court Hearing On Cyber Crime) की. वहीं, आर्थिक अपराध इकाई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर व मेटा को मामले में अपोजिट पार्टी बनाया गया है.

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पटना हाईकोर्ट की आदेश में कहा गया है कि दिनेश नाम का एक अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जजों, पटना हाईकोर्ट के जजों व केंद्रीय कानून मंत्री समेत अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते आए हैं. इसे विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया जाता रहा है.

आदेश में कहा गया है कि कानूनन इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किये जाने को पुलिस में रिपोर्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म अपनी ड्यूटी में विफल रहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार के आर्थिक अपराध इकाई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल द्वारा 21 जनवरी 2021 को जारी उस मेमो का भी जिक्र किया है. जिसमें सरकार के मंत्री, एमपी, एमएलए व अन्य सरकारी कर्मियों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आदेश निर्गत किया गया है.

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कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त मेमो को 21 जनवरी 2021 को जारी किया गया है. लेकिन आज की तिथि तक ईओयू द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है. ईओयू को एफआईआर दर्ज करने, एक एक्सपर्ट टीम का गठन करने व अधिवक्ता दिनेश के विभिन्न आपत्तिजनक सामग्रियों के संबंध में अनुसंधान करने और कानून के मुताबिक उपयुक्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.

कोर्ट ने आगामी 17 दिसंबर को की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इस मामले में अब 17 दिसंबर 2021 को सुनवाई की जाएगी. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने शिव कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया है.

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