मधुबनी की रेप पीड़िता के गर्भपात के लिए पटना हाई कोर्ट का निर्देश- 'गठित करें 2 सदस्यीय मेडिकल कमेटी'

author img

By

Published : Apr 14, 2022, 9:40 AM IST

Patna High court

मधुबनी रेप पीड़िता के गर्भपात के लिए पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने गर्भपात के लिए एक मेडिकल कमेटी गठित (Rape victim case for abortion) करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मेडिकल जांच में बच्ची के 9 हफ्ते की गर्भवती है. जबकि उसकी उम्र 19 वर्ष है.

पटना : पटना हाई कोर्ट (Patna High court ) की एकलपीठ ने मधुबनी की नाबालिग (Madhubani rape victim case) के साथ हुए दुष्कर्म के बाद गर्भवती बच्ची के गर्भपात कराने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही कोर्ट को बताया गया कि डॉक्टरों ने मेडिकल जांच में बच्ची के 9 हफ्ते की गर्भवती होने की रिपोर्ट दी गई है.

ये भी पढ़ें- बिहार विद्यापीठ प्रबंध समिति से पटना हाईकोर्ट नाराज, कहा- क्यों न प्रबंधन का जिम्मा सरकार को दे दें

हाईकोर्ट का मेडिकल कमेटी गठित करने का आदेश: पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी रेप पीड़िता के गर्भपात के लिए दो सदस्यी डॉक्टरों का टीम गठन करने का आदेश दिया है. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के बाद गर्भवती लड़की के गर्भपात कराने की याचिका पर सुनवाई की.

मेडिकल जांच में 19 वर्ष की पाई गई पीड़िता : सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मेडिकल जांच के दौरान बच्ची 19 वर्ष की पाई गई है. उनका कहना था कि कानून में 24 सप्ताह तक का गर्भपात करने की इजाजत है. कोर्ट ने पीड़िता और उसकी मां को डीएमसीएच के अधीक्षक से सम्पर्क करने का आदेश दिया. साथ ही दो डॉक्टरों की टीम का गठन करने का आदेश दिया. कोर्ट ने टीम को जांच कर गर्भपात कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाते हुये कानून के तहत गर्भपात करने का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में दो नये जजों ने किया शपथ ग्रहण, कुल संख्या 27 हुई

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.