पटना: बिहार में शिक्षक नियुक्ति में अनियमितता मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई को 17 अगस्त 2023 तक अपना जवाब देने का आदेश दिया है. दरअसल, यह मामला साल 1980 से जुड़ा हुआ है. 1980 के बाद से राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली में कई अनियमितता सामने आयी थी. इसी मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
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CBI को जवाब देने का आदेशः मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने शमीमा खातून व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. इसी दौरान शिक्षक बहाली मामले में भी सुनवाई करते हुए CBI को 17 अगस्त कर जांच मामले में जवाब देने का आदेश दिया है. पिछले 7 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI के एसपी को मामले से संबंधित रिकॉर्ड लेकर कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा था.
कई शिक्षकों को पद से हटायाः शिक्षक बहाली में अनियमतता को लेकर याचिककर्ता के वकील पुरुषोत्तम कुमार झा ने कोर्ट को बताया था कि 1980 के बाद से राजकीय विद्यालयों में शिक्षक बहाली में अनियमितता हुई है. इसके बाद कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था. इस जांच के दौरान कई शिक्षकों को पद हटाने के साथ साथ पेंशन पर रोक लगा दी गई थी.
सीबीआई पर मनमानी का आरोपः दूसरी ओर याचिककर्ता के वकील का आरोप था कि सीबीआई ने मनमाने तरीके से कार्रवाई की है. सीबीआई की ओर से पदस्थापित शिक्षकों में कई को नियमित व कई को अनियमित कर दिया गया. वकील के इस आरोप को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की ओर सीबीआई को 17 अगस्त तक जवाब देने का आदेश दिया है.