पटना: पटना हाईकोर्ट ने छपरा के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के अंगरक्षकों को एक बड़ी राहत दी है. पटना हाईकोर्ट ने पुस्तैनी घर में भाई व भाभी को घुसने नहीं दिये जाने का आरोप लगाकर अंगरक्षकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में केस दायर किया था. दायर अर्जी पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने सुनवाई की. कोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सांसद के अंगरक्षकों ने आवेदक और उनकी पत्नी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुई है.
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पटना हाईकोर्ट में याचिका खारिज: गौरतलब है कि भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के भाई सेवानिवृत्त एयर कमांडर रणधीर प्रताप की ओर से आपराधिक रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि उनके मां के देहांत के बाद भाईयों में संपत्ति को लेकर विवाद होने लगा. आवेदक ने छपरा सिविल कोर्ट में बंटवारा केस भी दायर किया है.
पुश्तैनी घर में प्रवेश करने से रोका: उनका कहना था कि सांसद के इशारे पर उनके सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान उन्हें एवं उनकी पत्नी को पुश्तैनी घर में प्रवेश करने से रोक दिये. यहीं नहीं जवान उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किये. इसकी शिकायत सीआरपीएफ के डीजी सहित सूबे के डीजीपी, सारण के एसपी से की, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई.
कानूनी कार्रवाई करने की लगाई थी गुहार : आवेदक का कहना था कि आपसी विवाद की जानकारी होने के बाद भी सीआरपीएफ के आलाअधिकारी कुछ नहीं किये. घटना की सूचना एवं शिकायत किये जाने के बाद भी कोई कार्रवाई की गई. उन्होंने अपने पुस्तैनी घर में प्रवेश करने एवं शांतिपूर्ण तरीके से घर में रहने की गुहार कोर्ट से लगाई. साथ ही दुर्व्यवहार करने वाले सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी.
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