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पटना उच्च न्यायालय परिसर के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस, खुलेंगे कैंटीन

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Published : Dec 16, 2022, 10:22 PM IST

पटना हाईकोर्ट न्यूज
पटना हाईकोर्ट न्यूज

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में कोरोना गाइडलाइंस के नियम को लेकर मामूली फेरबदल किया गया. हाईकोर्ट परिसर अवस्थित तीन कैंटीन को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.

पटना: पटना हाइकोर्ट में जल्द ही कुछ पाबन्दियों में छूट के साथ पूर्व की तरह काम प्रारम्भ (Corona Guidelines For Patna High Court) हो जाएगा. कोर्ट सोमवार से गुरुवार तक फिजिकल तथा शुक्रवार को वर्चुअल चलता रहेगा. मिली जानकारी के तहत हाई कोर्ट परिसर अवस्थित तीन कैंटीन को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं रेलवे आरक्षण केंद्र पूर्व की तरह सुबह आठ बजे से दोपहर बाद दो बजे तक काम करेगा.

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होईकार्ट परिसर में कोरोना को लेकर नए नियम: मौजूदा समय में आरक्षण केंद्र सुबह आठ बजे से पौने दस बजे तक काम कर रहा था. कोरोना संक्रमण को लेकर जारी एसओपी में थोड़ा बदलाव किया गया है. लेकिन बदलाव के बाद जारी हर दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करने की जिम्मेवारी हाई कोर्ट के सुरक्षा में लगे पुलिस को दी गई है.


सभी को दिशा निर्देश पालन करने के आदेश: वकील और उनके मुंशी को गेट संख्या दो एंव तीन से प्रवेश करने की अनुमति होंगी. वहीं वकील और हाई कोर्ट कर्मी सहित अन्य को गेट संख्या तीन से प्रवेश कर सकेंगे. जबकि मुवक्किल पास के जरिए ही हाई कोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे. सभी को हर दिशा निर्देश का पालन करना होगा.

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