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लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 6 सप्ताह के बाद अगली तारीख

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. पूर्व में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया था. कहा गया था कि आधी कस्टडी की मियाद पूरी नहीं हुई है.

लालू प्रसाद
लालू प्रसाद
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Published : Dec 10, 2020, 8:09 PM IST

Updated : Dec 11, 2020, 10:58 AM IST

रांची/पटना: दुमका कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई टल गई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होगी. लालू यादव के वकील ने निचली अदालत की सर्टिफाइल कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की थी.

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था. अदालत में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने समय की मांग को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 11 दिसंबर के लिए निर्धारित की थी.

अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर
लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया है कि अभी लालू प्रसाद की आधी कस्टडी की मियाद पूरी नहीं हुई है, जिस पर अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा गया था.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

साढ़े 3 साल की दी गई थी सजा
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है.

रांची/पटना: दुमका कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई टल गई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होगी. लालू यादव के वकील ने निचली अदालत की सर्टिफाइल कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की थी.

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था. अदालत में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने समय की मांग को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 11 दिसंबर के लिए निर्धारित की थी.

अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर
लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया है कि अभी लालू प्रसाद की आधी कस्टडी की मियाद पूरी नहीं हुई है, जिस पर अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा गया था.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

साढ़े 3 साल की दी गई थी सजा
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है.

Last Updated : Dec 11, 2020, 10:58 AM IST
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