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बिहार में आईएएस अधिकारियों को जमा करना है संपत्ति का ब्योरा, अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 7, 2023, 10:53 PM IST

बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों को 1 से 31 जनवरी 2024 तक अपने चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जमा करना है. सरकार के विशेष सचिव ने पत्र जारी कर यह जानकारी दी है. अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से संपत्ति का ब्योरा जमा करना है. पढ़ें पूरी खबर..

सरकार ने संपत्ति का ब्योरा मांगा
सरकार ने संपत्ति का ब्योरा मांगा

पटना : बिहार सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों से उनकी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा है. इसको लेकर सरकार के विशेष सचिव ने पत्र जारी किया है. मालूम हो की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल अपने अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा लेते हैं और उसे सार्वजनिक करते हैं. अधिकारियों के 31 दिसंबर 2023 की स्थित के आधार पर एक जनवरी से अपनी संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन जमा करना है.

31 जनवरी 2024 तक जमा करना है ब्यौरा : बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सरकार के विशेष सचिव रचना पाटिल ने पत्र जारी कर बताया है कि 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक स्पैरो के माध्यम से संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन समर्पित करना है. पत्र में बताया गया है कि इस प्रक्रिया से समर्पित की किये जाने वाले संपत्ति के विवरण को डिजिटल हस्ताक्षर या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित करना है.

प्रक्रिया में कठिनाई आने पर ई-मेल कर मांग सकते है सहायता : इसके अलावा पत्र में कहा गया है कि संपत्ति का विवरण जमा करने में अगर कोई कठिनाई आती है तो इसका समाधान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है. इसके लिए support-sparrow@nic.in पर मेल कर समाधान प्राप्त करना पड़ेगा.

तय समय में ब्यौरा नहीं देने पर हो सकती है विभागीय कार्यवाही : वहीं पत्र में यह भी बताया गया है कि अगर अधिकारी तय समय के अंदर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकर नई दिल्ली के दिशानिर्देश के अनुसार संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का यह समुचित आधार होगा. इसलिए सभी पदाधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन माध्यम से जमा करना पड़ेगा. संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के साथ ही विवरण की एक प्रति समान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को अभिलेख के रूप में संधारण के लिए उपलब्ध करानी पड़ेगी.

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