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बिहार में दोपहिया खरीदने पर हेलमेट लेना अनिवार्य, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

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Published : Oct 8, 2021, 5:50 AM IST

बिहार में दोपहिया वाहन खरीदते समय अब अच्छी गुणवता का हेलमेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. जांच के लिए डीलर प्वाइंट पर औचक निरीक्षण किया जाएगा. निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले डीलरों पर कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन मंत्री शीला कुमारी
परिवहन मंत्री शीला कुमारी

पटना: बिहार में परिवहन विभाग (Transport Department) ने दोपहिया वाहन खरीदते समय डीलर प्वाइंट पर अच्छी गुणवता वाला हेलमेट लेना अनिवार्य कर दिया है. यह व्यवस्था सभी दोपहिया वाहन विक्रेता (डीलर) सुनिश्चित करेंगे. इस संबंध में बैठक कर सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल (Transport Secretary Sanjay Kumar Agrawal) ने वाहन विक्रेता के दुकानों की औचक जांच के लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी निर्देश दिया है. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले डीलरों पर कार्रवाई की जाएगी.

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इस संबंध में परिवहन मंत्री शीला कुमारी (Transport Minister Sheela Kumari) ने कहा कि अच्छी गुणवता के हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना होने पर मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है. वर्ष 2019 में हेलमेट नहीं पहनने से 525 लोगों की मौत हुई थी. वहीं वर्ष 2020 में जिन 347 लोगों सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी.

वहीं, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि वाहन खरीद के दौरान वाहन क्रेता को विक्रेता द्वारा अनिवार्य रुप से भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरुप हेलमेट उपलब्ध करानेसभी डीलरों को निर्देेशित किया जाये. इसके आम लोगों को इस संबंध में जागरुक किया जाये. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में अनिवार्य रुप से जानकारी दी जाये और इसकी अनिवार्यता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये. बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन के क्रेता को डीलर वाहन नहीं बेचें. परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवता का हेलमेट पहनें. हेलमेट पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनें.

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सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित समिति द्वारा हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है. केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 138 के उपनियम 4 (एफ) के अंतर्गत दोपहिया वाहन की खरीद के समय दोपहिया वाहन विनिर्माता बीआईएस द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरुप सुरक्षा हेड गेयर प्रदान करने का प्रावधान है.

बता दें कि मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 120 एवं बिहार मोटरवाहन नियमावली 1992 के नियम 196 में दोपहिया वाहन चालकों एवं उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को गुणवतापूर्ण हेलमेट धारण करना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालक पर 1000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है.

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