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Patna High Court : कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में देरी क्यों हो रही है, PMC से मांगा गया ब्यौरा

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Published : Jul 11, 2023, 5:41 PM IST

Patna High Court Etv Bharat
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पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिंग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है. हालांकि कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है, इसको लेकर पटना उच्च न्यायालय नें ब्यौरा मांगा है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राजधानी के कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को वहां चल रहे दुकानों के सम्बन्ध में ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है. डा. आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी.

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कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई मे इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. पटना नगर निगम की ओर से बताया गया कि इस सम्बन्ध में जो डीपीआर तैयार किया गया है, उसमें कुछ समस्या है. उन्हें हटाने के बाद 9 माह में कदमकुआं वेंडिंग जोन का कार्य पूरा होगा.

'कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ' : याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और पटना नगर निगम ने इस वेंडिंग जोन 9 महीने निर्माण कार्य पूरा करने का अश्वासन दिया था. लेकिन अभी भी काफी समय के बाद भी अब तक कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है.

PMC की ओर से कोर्ट को क्या बताया गया? : पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिंग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है. कोर्ट को ये भी बताया गया था कि लगभग 50 वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है.

98 वेंडिंग जोन बनाए जाने की योजना : ये पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं, शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिंग जोन बनाए जाने की योजना थी. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं.

एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई : कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जानना चाहा था कि राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया. साथ ही यह भी बताने को कहा था कि वेंडिंग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी.

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