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वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, डीएम को जांच का आदेश

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Published : Nov 17, 2021, 6:57 PM IST

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

फुलवारीशरीफ में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना के डीएम को जांच का आदेश दिया है. अतिक्रमण करने वाले इस कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से दुकान का निर्माण कर रहे हैं.

पटनाः पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में फुलवारीशरीफ के टमटम पड़ाव स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण (Encroachment On Waqf Board Land) मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद पटना के डीएम को जांच कर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया. इस मामले में जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने मंसूर आलम द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि फुलवारीशरीफ में टमटम पड़ाव के पास 3.5 एकड़ में सुन्नी वक्फ बोर्ड का काफी समय से कब्रिस्तान है. यह मिनहाज रहमातुल्लाह अल्लाएह मजार और बाबा मखदूम साहेब मजार के नाम से जाना जाता है. इस जमीन को सुल्तान मियां नामक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है. अतिक्रमण करने वाले इस कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से दुकान का निर्माण भी करने लगे हैं.

कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अतिक्रमण करने वाले जमीन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को एक आवेदन भी 25 सितंबर, 2020 को दिया गया. साथ ही याचिकाकर्ता ने संयुक्त आवेदन पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, फुलवारीशरीफ के डीएसपी और एसएचओ को भी दिया गया है.

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आवेदन की प्रति राज्य के डीजीपी, फुलवारीशरीफ के सीओ और राज्य के गृह सचिव को भी भेजा गया. लेकिन अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर उक्त आदेश देने के बाद केस निष्पादित कर दिया.

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