ETV Bharat / state

बिहार में अब ऑनलाइन होगा ई चालान, इस लिंक पर जाकर भर सकते हैं जुर्माना

author img

By

Published : Nov 17, 2021, 12:30 PM IST

E challan Bihar
E challan Bihar

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी का ई चालान (Bihar Online Challan) जमा करना अब आसान हो गया है. अब कहीं से भी घर बैठे ऑनलाइन ई-चालान जमा हो सकेगा. इसके लिए विभाग की वेबसाइट की मदद ले सकते हैं. पढ़िए पूरी खबर..

पटना: परिवहन विभाग (Transport Department Bihar ) ने वाहन चालकों के लिए ऑनलाइन चालान (E Challan Bihar ) जमा करने की सुविधा शुरू की है. अगर आप ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है और ई चालान (E-Challan) कटने पर आपको जुर्माने की राशि जमा करनी है तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं. उसके लिए एक लिंक परिवहन विभाग ने उपलब्ध कराया है.

ये भी पढ़ें- देखिए पटना ट्रैफिक पुलिस की दबंगई.. फ्री में पानी नहीं दिया तो ठोका 2500 का जुर्माना

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी है कि ट्रैफिक रूल्स वायलेशन पर वाहन चालकों से हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से ही चालान कटने पर https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan लिंक (Challan Link) पर जुर्माने की राशि ऑनलाइन जमा करायी जा सकती है.

इस बारे में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि ई चालान ऑनलाइन हो जाने से बिहार और दूसरे राज्यों के वाहन मालिक का बिहार में ही चालान कटने पर जुर्माने की राशि जमा करना काफी आसान हो जाएगा. दरअसल, दूसरे राज्यों के ट्रक ऑपरेटर काफी समय से ई चालान ऑनलाइन जमा करने की मांग करते रहे हैं. इससे पहले यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई-चालान जुर्माने की राशि ऑन स्पॉट या जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय या ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में जाकर जमा करना पड़ता था.

ये भी पढ़ें- 'तीसरी आंख' खराब होने का फायदा उठा रहे अपराधी, राजधानी पटना की सुरक्षा राम भरोसे!

ई चालान ऑनलाइन करने से लोगों को जुर्माना राशि जमा करने के लिए किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि अपने सुविधानुसार ऑन द स्पॉट या ऑनलाइन जुर्माने की राशि जमा की जा सकेगी.

ये भी पढ़ें- पटना बायपास पर सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल, लोगों ने ट्रक को फूंका

कैसे कर सकते हैं ई चालान की राशि जमा जानिए: https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan
लिंक पर जाएं. चालान डीटेल्स में चालान नंबर/ वाहन नंबर या डीएल नंबर में से कोई एक विकल्प पर क्लिक करें और नंबर भरें.
कैप्चा भरने के बाद गेट डीटेल्स को क्लिक करें. इसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन पेज पर मोबाइल नंबर डालें, जिस पर ओटीपी मिलेगा. ओटीपी डालने के बाद सबमिट क्लिक करें. स्क्रीन पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का पेमेंट गेटवे खुलेगा, जिसमें ओग्रास सिलेक्ट कर कंटिन्यू करें. ई पेमेंट और बैंक का चयन कर आगे बढ़ें. नेट बैंकिंग/ कार्ड का चयन कर पेमेंट करें.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.