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सजा सुनाए जाने के वक्त बेहद चिंतित थे लालू, जानिए CBI कोर्ट ने किस पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना

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Published : Feb 21, 2022, 7:45 PM IST

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सीबीआई कोर्ट में जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था, उस समय लालू रिम्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे. सजा का एलान होने से पहले ई-कोर्ट में लालू की ओर से उम्र और बीमारी को देखते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई गई. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉफ्रेसिंग से जुड़े लालू प्रसाद के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी.

रांची/पटना: चारा घोटाला से जुड़ी मुसीबतें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD President Lalu Yadav) का साथ नहीं छोड़ रही है. डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े केस में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल और 60 लाख रुपये का अर्थदंड दिया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था, उस समय लालू रिम्स से जुड़े हुए थे. सजा का ऐलान होने से पहले ई-कोर्ट में लालू की ओर से उम्र और बीमारी को देखते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई गई.

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दोपहर 12 बजे से शुरू हुई यह सुनवाई 12.40 में खत्म हुई और कोर्ट ने दिन के 1.30 बजे फैसला सुनाये जाने की बात कही. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े लालू प्रसाद के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी. जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद को बीती रात भी ठीक से नींद नहीं आई थी और वे बेहद परेशान दिख रहे थे. इन सबके बीच दोपहर 1.30 बजे एक बार फिर ई-कोर्ट के अंदर और बाहर भीड़ जुटने लगी. सभी के मन में यही था कि दोषी पाये गये लालू को कितनी सजा दी जाती है. राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दकी, श्याम रजक, जयप्रकाश यादव, अभय सिंह जैसे कई नेता ई-कोर्ट के बाहर खड़े रहे. इसी दौरान कोर्ट के अंदर से लालू को पांच वर्ष और 60 लाख अर्थदंड की सजा का खबर बाहर आई और हलचल तेज हो गई.

त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 2 करोड़ का जुर्माना: न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को दोषी पाये गये 40 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आर के राणा सहित 5 को 5-5 वर्ष की सजा मुकर्रर की है. वहीं, 3 दोषियों को 3-3 वर्ष और शेष 32 को चार चार वर्ष की सजा दी गई है. अर्थदंड में भी कोर्ट ने 2 लाख से 2 करोड़ तक की सजा दी है. आरोपी त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को कोर्ट ने सर्वाधिक 2 करोड़ का अर्थदंड दिया है. इसी तरह मो. सईद को डेढ करोड़, बीबी सिन्हा को एक करोड़, केएम प्रसाद को डेढ़ करोड़ का अर्थदंड दिया गया है.

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डोरंडा ट्रेजरी केस चारा घोटाला का था सबसे बड़ा केस: डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने 170 आरोपी बनाया था जिसमें से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 75 आरोपियों को दोषी पाया था, जबकि 24 को बरी कर दिया था.

हाईकोर्ट में अपील करेंगे लालू यादव: डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा 5 वर्ष और 60 लाख का जुर्माना के खिलाफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद हाई कोर्ट का दरबाजा खटखटाएंगे. सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाये गये इस फैसले की कॉपी मिलने के बाद लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार अपील फाइल करेंगे. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाये गये फैसले के बाद अधिवक्ता प्रभात कुमार ने ये बातें कही. इसके अलावे लालू प्रसाद की ओर से हाई कोर्ट में हाफ सेंटेंस ग्राउंड पर जमानत याचिका फाइल की जायेगी.

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अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद ने चारा घोटाला के एक समान अन्य मामलों में आधी सजा पूरी कर चुके हैं, इसलिए जमानत मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए. चारा घोटाला के एक अन्य केस की पटना सीबीआई कोर्ट में चल रहे मामले में फिजिकल एपियरेंस के निर्देश पर प्रभात कुमार ने कहा कि 25 फरवरी को वर्चुअल रुप से लालू प्रसाद उस केस में हाजिर होंगे. वहीं करीब 26 वर्ष तक चले इस केस में आये फैसले का सीबीआई के वकील बीएमपी सिंह ने स्वागत किया है.

आरजेडी कार्यकर्ताओं में मायूसी: राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सीबीआई की ओर से जो भी फैसला आया है, उसका वो स्वागत करते हैं. लेकिन एक अनुमान था कि जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को उम्र और सेहत का ख्याल रखते हुए बरी किया गया था, उसी प्रकार लालू प्रसाद यादव को भी इस अदालत से उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गयी है और इस फैसले का वो स्वागत करते हैं और इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का शरण में जाएंगे.

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जो जैसा करेगा वैसा भरेगा- बीजेपी: चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, यह सजा अप्रत्याशित नहीं है, सभी को लगा था कि सजा होगी ही. उन्होंने कहा कि यह घटना काफी कुछ सीख दे गयी है. इस तरह के कृत्य करने वाले राजनेता और अधिकारी बच नहीं सकते हैं. बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से करोड़ों रुपये का यह घोटाला हुआ था, वैसे में महज 60 लाख का अर्थदंड काफी नहीं है फिर भी यह कोर्ट का मामला है. उन्होंने कहा कि इस पर ईडी को चाहिए कि बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर में लालू प्रसाद यादव की जितनी संपत्ति है उसे वह जब्त कर ले.

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