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Patna Crime: महिला की हत्या कर रेलवे ट्रैक के किनारे फेंका शव! परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप

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Published : Aug 7, 2023, 7:31 PM IST

पटना में महिला की हत्या कर दी गई. उसका शव को रेलवे ट्रैक के किनारे मिला है. महिला के परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना गया रेलखंड के तारेगना स्‍टेशन के पास की है. तारेगना जीआरपी ने शव को बरामद कर पोस्‍टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया. पढ़ें पूरी खबर...

पटना में महिला का रेलवे ट्रैक पर मिला शव
पटना में महिला का रेलवे ट्रैक पर मिला शव

पटना: राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है. जहां एक 25 वर्षीय विवाहिता का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला है. इससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना पटना-गया रेलखंड के तारेगना स्‍टेशन के पास की है. मृतका के भाई ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है. जीआरपी ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के शव की पहचान रविवार को उसके भाई ने की. मृतका रेखा देवी मसौढ़ी थाना के मणिचक निवासी भुनेश्वर प्रसाद के पुत्र रामू कुमार की पत्नी बताई जाती है.

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पटना में महिला का रेलवे ट्रैक पर मिला शव: मृतका के भाई मनीष कुमार ने बताया कि उसकी बहन की शादी वर्ष 2009 में हुई थी. पति और ससुराल वालों ने उसकी बहन कि पहले हत्या की फिर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. मनीष कुमार ने इस हत्याकांड में मृतका के पति रामू कुमार, सास रामसखिया देवी, ननद रूबी कुमारी, बेबी कुमारी, भैंसुर राजू यादव, शोले कुमार, देवर संजय यादव व मकान का एग्रीमेंट करने वाले अज्ञात प्रोपर्टी डीलर को आरोपित किया है.

"इस मामले में जीआरपी थाना में पूर्व में एक यूडी केस दर्ज किया गया है. शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस मामले में सभी बिन्दुयों पर जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी." -शुभम आर्य, एएसपी

पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था: भाई ने बताया कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध हो गया. इसका विरोध करने पर बहन घर से निकाल दिया. इसे लेकर उसकी बहन ने उनलोगों के खिलाफ मसौढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. भाई ने बताया कि उस समय के तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत रजक ने उसकी बहन को पाली मोड़ स्थित उसके पति के नए मकान में रहने की इजाजत दे दी थी.

मकान बेचने को लेकर विवाद: भाई ने बताया कि उसकी बहन करीब एक साल से उसी मकान में अकेले रह रही थी. फिर इसी मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था. हालांकि इसके बाद मसौढ़ी न्यायालय ने पीड़िता को ठीक से रखने और उसकी जरूरतों को पूरा करने की शर्त पर उसके आरोपी पति को जमानत दे मिल गयी थी. कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ दिन बाद उसके पति ने उक्त मकान की बिक्री के लिए किसी प्रोपर्टी डीलर से एग्रीमेंट करा लिया. जिसका बहन ने विरोध किया था.

65 लाख में मकान बेचने का लगा था दाम: बहन ने विरोध जताते हुए इसकी शिकायत मसौढ़ी थाना व न्यायालय से की. न्यायालय ने इसपर संज्ञान लेते हुए बगैर पीड़िता की सहमती से मकान की बिक्री पर रोक लगा दी थी. मृतका के भाई मनीष का आरोप है कि न्यायालय के इस आदेश के बाद उसकी बहन की मकान बिक्री में सहमती देने के लिए कई बार पिटाई भी की गई. इधर उसके पति ने उक्त मकान की बिक्री के लिए प्रोपर्टी डीलर से 16 लाख रुपए ले लिए थे. मकान का दाम 65 लाख में तय किया गया था.

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