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Lalu Yadav Fodder Scam: 'खराब स्वास्थ्य को देखते हुए लालू यादव को राहत मिलनी चाहिए'

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Published : Feb 21, 2022, 3:13 PM IST

लालू की सजा पर बोले मदन मोहन झा
लालू की सजा पर बोले मदन मोहन झा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा (Congress State President Madan Mohan Jha) ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को 5 साल की सजा (Lalu Yadav Sentenced to 5 Years) पर कहा कि वे कोर्ट के फैसले सम्मान करते हैं. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती उम्र और खराब सेहत को देखते हुए उनको थोड़ी राहत मिलनी चाहिए.

पटना: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (RJD President Lalu Yadav) को चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले (Doranda Treasury Case) में 5 साल की सजा सुनाई गई है. इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा (Congress State President Madan Mohan Jha) ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर कानून में कोई प्रावधान हो तो लालू की उम्र और सेहत को देखते हुए उनको थोड़ी राहत दी जानी चाहिए.

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मदन मोहन झा ने कहा कि यह कोर्ट का मामला है. न्यायालय ने जो फैसला लिया है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जिस तरह लालू यादव बीमार रहते हैं और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है निश्चित तौर पर इसको लेकर भी न्यायालय को जरूर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर कोई प्रावधान हो कि जो लोग बीमार या अस्वस्थ हैं, उसके लिए कुछ अलग तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए. वैसे श्रेणी में रखकर लालू यादव के केस की सुनवाई होनी चाहिए थी.

वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से जब सवाल किया गया कि आप की नेता प्रियंका गांधी ने लालू यादव के मामले को लेकर साफ-साफ कहा था कि साजिश के तहत उनको फंसाया गया था. इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने जो कहा वह सही है. उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि भले ही हम लोग न्यायालय की प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करें लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग प्रक्रिया को जरूर बाधित करते हैं. उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं.

आपको बता दें कि चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में (Doranda treasury case) दोषी करार दिये गये राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को विशेष सीबीआई अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सजा सुना दी है. कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई है. साथ ही उनके ऊपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया.

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