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पटना HC ने सिंगल बेंच के फैसले को रखा सुरक्षित, 12 को ही होगी BPSC की परीक्षा

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Published : Jul 11, 2019, 4:36 PM IST

पटना हाई कोर्ट

बीपीएससी की मुख्य परीक्षा 12 जुलाई से शुरू होनी है. पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब शुक्रवार से होने वाली मुख्य परीक्षा का होना सुनिश्चित हो गया है.

पटना: 63वीं-64वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली अपील को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. प्रकाशचंद्र की अपील पर चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराया है. मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.

गौरतलब कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा 12 जुलाई से शुरू होना है. पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब शुक्रवार से होने वाली मुख्य परीक्षा होना सुनिश्चित हो गया है. इससे पहले बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट को गलत प्रश्नों और मॉडल उत्तरों के आधार पर चुनौती देते हुए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच में याचिकाएं दायर कर चुनौती दी थी. 6 दिसंबर, 2018 को प्रारंभिक परीक्षा ली गयी थी और 17 फरवरी, 2019 को बीपीएससी के द्वारा इस परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया था. साथ ही मुख्य परीक्षा लिये पहले से ही 12 जुलाई का तिथि तय किया जा चुका था.

सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना किया

हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की खंडपीठ ने परीक्षा परिणाम मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और इस मामले पर राहत देने से इंकार कर दिया. वहीं, उम्मीदवारों के द्वारा सिंगल बेंच के इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की गयी,जहां चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश में कोई हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.

[11/07, 13:41] Anand Verma: 63वीं-64वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली अपील को पटना हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराया।प्रकाशचंद्र की अपील पर चीफ़ जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।गौरतलब कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा 12 जुलाई से शुरू होना हैं।पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से अब कल से होने वाली मुख्य परीक्षा होना सुनिश्चित हो गया हैं।इससे पहले बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट को गलत प्रश्नों व मॉडल उत्तरों के आधार चुनौती देते हुए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच में याचिकाएं दायर कर चुनौती दी।लेकिन सिंगल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया ।सिंगल बेंच के इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की गयी,जहाँ चीफ़ जस्टिस की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश में कोई हस्तक्षेप करने से मना कर दिया ।
[11/07, 13:42] Anand Verma: Slug.  BPSC PT Exam.
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