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NDA पास किशोर के मेडल देख जज ने दे दी रिहाई, जानें क्या है मामला

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Published : Nov 24, 2021, 8:03 PM IST

Updated : Nov 25, 2021, 2:08 PM IST

Judge Manvendra Mishra released nda pass juvenile accused
Judge Manvendra Mishra released nda pass juvenile accused

बिहार के नालंदा (Nalanda Court news) का एक मामला इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. जज मानवेंद्र मिश्रा ने एक किशोर के अभिलेखों का निरीक्षण व उसकी प्रतिभा को देखकर मुकदमे में आगे की कार्रवाई बंद कर दी. किशोर आर्म्‍स एक्‍ट (Accused Of Arms Act) और पुलिस पर हमले का आरोपी था. पढ़िए पूरी खबर..

नालंदा: अक्सर अपने अनूठे फैसले के लिए जाने जाने वाले जज मानवेन्द्र मिश्रा (Judge Manvendra Mishra) ने एक बार फिर एक किशोर को करियर संवारने का अवसर दिया है. जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र (Noorsarai Police Station) में गणेश पूजा पर पुलिस की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम करने से मना करने पर हुए पथराव मामले में आरोपी किशोर को किशोर न्याय परिषद (Juvenile Justice Council Nalanda) के जज मानवेंद्र मिश्रा ने उसकी प्रतिभा, शैक्षणिक योग्यता और विभिन्न प्रतियोगिताओं में मिले मेडलों को देखकर रिहा कर दिया.

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साथ ही, जज मानवेन्द्र मिश्रा ने एसपी को निर्देश दिया कि भविष्य में बच्चे का चरित्र प्रमाण पत्र में इस केस का जिक्र नहीं किया जाए. दरअसल बीते 13 सितंबर को नूरसराय के प्रह्लादपुर गांव (Prahladpur Village Nalanda) में गणेश पूजा के दौरान कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन कर हो रहे नाच-गाना को बंद कराने गई पुलिस पर पथराव (Stone Pelting On Police In Nalanda) किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने किशोर के साथ दो सौ अन्य ग्रामीणों को भी आरोपित किया था.

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आरोपित किशोर ने सुनवाई के दौरान न्यायालय में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट दिखाया. उन्होंने एनसीसी 38वीं बटालियन की ओर से आयोजित फायरिंग प्रतियोगिता में प्रथम, साइंस ओलंपियाड में सिल्वर पदक जीतने सहित अन्य प्रतियोगिताओं में मिले मेडलों को दिखाया. साथ ही, उन्होंने कहा कि घटना के समय वह गांव पर था ही नहीं. पुलिस ने दूसरे के इशारे पर पढ़ाई में बाधा डालने के उद्देश्य से उसे फंसाया है.

इसके बाद जज मिश्रा ने अभिलेखों का निरीक्षण व उसकी प्रतिभा को देखकर मुकदमे में आगे की कार्रवाई बंद कर दी. साथ ही, उन्होंने एसपी को निर्देश दिया कि भविष्य में बच्चे के चरित्र प्रमाण पत्र में इस केस का जिक्र नहीं किया जाए. उसे आदर्श नागरिक बनने के लिए एक अवसर देने का समर्थन किया.

जज ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि किशोर ने एनडीए (NDA Pass Juvenile Accused) की परीक्षा उत्तीर्ण की है. एनसीसी में सीडीटी रैंक फायरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. साथ ही साइंस ओलंपियाड में भी जिले में वह प्रथम स्थान पर रहा. इस आरोप के अलावा उसपर कभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है. ऐसे में उसके भविष्य को देखते हुए इस केस को खत्म करने का आदेश दिया जाता है.

जज के इस फैसले का सहायक अभियोजन पदाधिकारी जयप्रकाश ने भी समर्थन किया है और उसे आदर्श नागरिक बनने के लिए एक अवसर देने का समर्थन किया. जयप्रकाश ने बताया कि 13 सितंबर 2021 की रात में नूरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में गणेश पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था. सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष विरेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम को बंद करने की अपील की. कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही. इस बीच कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस से कहासुनी करने के बाद कुर्सियां व पत्थर फेंकने लगे. इसमें कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे. इस मामले में 46 नामजद व्यक्तियों के अलावा 150 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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Last Updated :Nov 25, 2021, 2:08 PM IST
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