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मुजफ्फरपुरः कोर्ट के आदेश पर एक साल बाद मुखिया के खिलाफ दर्ज हुआ उसके ही मुंशी की हत्या का मुकदमा

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Published : Dec 10, 2022, 10:55 PM IST

मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत छाजन दुबियाही के भवानीपुर गांव निवासी सुनील कुमार उस वक्त के मुखिया का मुंशी था. आरोप के अनुसार सुनील कुमार काे मुखिया फोन कर बुलाता है और उसे जहर देकर मार देता (Murder case on mukhiya in Turkey) है. मृतक सुनील की पत्नी 1 साल से मुखिया के खिलाफ यह आरोप लगाती रही. तुर्की थाने का चक्कर काटती रही. थाना प्रभारी ने प्राथमिक दर्ज नहीं की. जिसके बाद पीड़ित महिला कोर्ट की शरण में पहुंची. अब काेर्ट के आदेश पर उसी तुर्की थाने में तत्कालीन मुखिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

हत्या का मुकदमा
हत्या का मुकदमा

मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक मुखिया के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराने में एक साल लग (Murder case on Mukhiya in muzaffarpur) गये. तत्कालीन मुखिया पर अपने ही मुंशी की हत्या का आरोप मृतक की पत्नी लगा रही थी. मृतक की पत्नी थाने के चक्कर काटते काटते थक गयी. वहां सुनवायी नहीं होता देख कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आखिरकार कोर्ट ने थाना को केस दर्ज करने का आदेश दिया.

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थाने में केस दर्जः मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत छाजन दुबियाही के भवानीपुर गांव निवासी सुनील कुमार उस वक्त के मुखिया का मुंशी था. कथित रूप से सुनील कुमार काे मुखिया फोन कर बुलाता है और उसे जहर देकर मार दिया जाता है. मृतक सुनील की पत्नी 1 साल से मुखिया के खिलाफ यह आरोप लगा रही थी. लंबे समय तक तुर्की थाने का चक्कर काटती रही. थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए प्राथमिक तक दर्ज नहीं की. जिसका नतीजा हुआ कि पीड़ित महिला कोर्ट की शरण में पहुंची. वकील के माध्यम से कोर्ट के आदेश पर अब उसी तुर्की थाने में तत्कालीन मुखिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

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कोर्ट का दरवाजा खटखटायाः मामले की जानकारी देते हुए सुनील की पत्नी ने बताया कि उसका पति मुखिया अशोक राय के यहां मुंशी का काम करते थे. 27 अक्टूबर 2021 को शाम के समय करीब 6:00 बजे मुखिया का उनके मोबाइल पर फोन आया कि जरूरी कार्य से हमारे पास आओ. इस पर पति वहां चले गए काम निपटाने के बाद पति के खाने में जहर मिला कर खिला दिया गया. घर आते-आते पति की मौत हो गई. तब जाकर स्थानीय थाना में आवेदन दिए उक्त अभियुक्त के दबाव में आकर थानेदार ने मुकदमा नहीं लिया जिसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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