पंचायत चुनाव को लेकर कटिहार पुलिस एक्शन में, 169 लोगों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी

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Published : Sep 9, 2021, 3:41 AM IST

पंचायत चुनाव को लेकर कटिहार पुलिस एक्शन में

बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है. इसी कड़ी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर कटिहार पुलिस प्रशासन ने 169 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

कटिहार: बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट है. पुलिस इन दिनों अपराध पर लगाम लगाने के लिये सारे हथकंडे अपना रही हैं. इसी कड़ी में कटिहार जिले में पुलिस ने 169 लोगों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट ( Crime Control Act ) लगाने की तैयारी कर रही है. जिसके लिये पुलिस ने जिला पदाधिकारी के पास लोगों पर सीसीए एक्ट लगाने का प्रस्ताव भेजा है.

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कटिहार पुलिस प्रशासन ने पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया है. जिले में 169 में 123 लोगों के खिलाफ सीसीए लगाने के प्रस्ताव को जिला पदाधिकारी की भी मंजूरी मिल चुकी है. इस मामले में जानकारी देते हुए कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ( SP Vikas kumar ) ने सीसीए लगाने के संबंध में बताया कि हमने विभिन्न थानों से प्रस्ताव लिये थे जिसमें 169 लोगों के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है. इनमें से कुछ के खिलाफ संगीन मुकदमे भी दर्ज है. सीसीए लगने पर यह आगामी एक वर्ष तक सलाखों के पीछे रहेंगे.

जिला पदाधिकारी को भेजे नामों के प्रस्ताव में 123 लोगों के खिलाफ डीएम का आदेश भी प्राप्त हो चुका है.117 नये अभियुक्तों का नाम गुंडापंजी में शामिल किया गया है. बता दें कि पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) को लेकर पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters ) अलर्ट है. पंचायत चुनाव में प्रत्येक चरण में लगभग 100000 पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इस बार पूर्ण रूप से बिहार पुलिस के कंधे पर है.

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अति संवेदनशील और नक्सली प्रभावित बूथों पर बिहार सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे. वहीं इसके अलावा अन्य बूथों पर बिहार पुलिस और होमगार्ड के जवान की तैनाती की जाएगी. इसके अलावा क्यूआरटी टीम (Quick Reaction Team ) जोकि सिविल ड्रेस में बूथों के आसपास मौजूद रहेंगे ताकि कोई असामाजिक तत्व पंचायत चुनाव में बाधा ना पहुंचा सके.


प्रत्याशियों द्वारा राज्य में लागू शराबबंदी का भी पालन करना अनिवार्य किया गया है. आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्याशी द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाए और न ही किसी को पेश या वितरित किया जाए. प्रत्येक प्रत्याशी अपने कार्यकतार्ओं को भी ऐसा करने से रोकें. अमूमन देखा जाता है कि चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी शराब का भी इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में शराब पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आपको बताएं कि बिहार में 11 चरण में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे. वोट 24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को डाले जाएंगे.

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